e-Shram पोर्टल पर अब तक 23 करोड़ श्रमिक हुए रजिस्टर, आप भी तुरंत कराएं ऐसे रजिस्ट्रेशन
e-Shram Registration: अगर आप भी श्रमिक या कामगार हैं तो नीचे दी गई वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता हैं. रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है.
e-Shram Registration: ई-श्रम पोर्टल से जुड़ने वाले कामगारों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. सरकार की तरफ से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए शुरू किए गए ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 23 करोड़ पर पहुंच गया है. अगर आप भी श्रमिक या कामगार हैं तो नीचे दी गई वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता हैं. (Know how to register in e-Shram Portal) रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है.
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) रजिस्ट्रेशन के बाद मिलने वाला ई-श्रम कार्ड पूरे देश में स्वीकार किया जाएगा. इस योजना की शुरुआत पिछले साल अगस्त के महीने में शुरू हुई थी. डिजिटल सर्विसेस की सप्लाई के लिए पहुंच के केंद्र CSC रजिस्ट्रेशन में सबसे जरूरी रोल निभा रहे हैं. देश के गांवों में विभिन्न प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेस की सप्लाई के लिए पहुंच का बिंदु शेयर्ड सर्विस सेंटर हैं.
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें
eshram.gov.in पर जाकर लॉगइन करें.
नहीं देनी होगी कोई फीस
कोई भी कामगार (Worker) इस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाकर पंजीकरण कर सकता है. आपको बता दें कि ई-श्रम पोर्टल (e-Shram Portal) पर रजिस्ट्रेशन पूरी तरह फ्री है. श्रमिकों को इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) या कहीं भी कोई भुगतान नहीं करना होगा.
सिर्फ ये लोग बनवा सकते हैं ई-श्रम कार्ड
गाइडलाइन के मुताबिक यह कार्ड सिर्फ असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे मजदूर, कृषि श्रमिक और भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए है. असंगठित क्षेत्र के लोग जिनकी उम्र 16 साल से लेकर 59 साल के बीच है, ऐसे ही लोग यह कार्ड बनवा सकते हैं. वहीं ईपीएफओ (EPFO) या ईएसआईसी (ESIC) के सदस्यों को इसका फायदा नहीं मिल सकता.
कामगारों को मिलती हैं क्या सुविधाएं
केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) और ई-श्रम कार्ड जारी करेगा, जो पूरे देश में मान्य होगा. ई-श्रम कार्ड से देश के करोड़ों असंगठित कामगारों को एक नई पहचान मिलेगी. ये श्रम कार्ड भविष्य में उन्हें सरकार के सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का फायदा देने में मदद करेगा. दुर्घटना में मौत या अस्थायी विकलांग होने पर दो लाख रुपये की राशि दी जाती है. आंशिक विकलांग होने की स्थिति में एक लाख रुपये की राशि का प्रावधान है.