नई दिल्ली : सरकार ने गुरुवार को कर्ज वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) में ऋण वसूली आवेदन के लिये बकाया राशि की न्यूनतम सीमा 20 लाख रुपये कर दी. इससे डीआरटी में लंबित मामलों के निपटान में तेजी आने की उम्मीद है.देश में 39 डीआरटी हैं.

वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार ने डीआरटी में कर्ज वसूली के लियेबैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से आवेदन दाखिल करने को लेकर न्यूनतम वित्तीय सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी है. इससे कोई भी बैंक या वित्तीय संस्थान या बैंकों का समूह वैसी स्थिति में डीआरटी से संपर्क नहीं कर सकता जब बकाया राशि 20 लाख रुपये से कम की होगी.