फौरन निपटा लें ये काम, नहीं तो होगी परेशानी, आपके पास बचा हैं सिर्फ एक दिन
नए साल में पैन नंबर और आधार नंबर का आपस में लिंक होना बहुत जरूरी है. 31 दिसंबर तक आप पैन और आधार को लिंक करा सकते हैं.
नया साल (New Year) आर्थिक मोर्चे पर कई बदलाव ले कर आ रहा है. कई चीजें महंगी हो सकती हैं, तो कुछ नियमों में बदलाव होने जा रहा है. सोने-चांदी की खरीद से लेकर AC और फ्रिज तक, आधार (Aadhaar) कार्ड से लेकर बैंक ATM कार्ड तक और पर्सनल फाइनेंस (personal finance) से लेकर इंश्योरेंस (insurance) तक, सभी में कुछ न कुछ बदलाव होने जा रहा है. जिसका सीधा असर आपकी जेब पर होगा. वे कौन से बदलाव हैं जो आप पर और आपकी जेब पर असर डालेंगे, जानें यहां-
PAN को Aadhaar की लिंकिंग
नए साल में पैन नंबर और आधार नंबर का आपस में लिंक होना बहुत जरूरी है. 31 दिसंबर तक आप पैन और आधार को लिंक करा सकते हैं. अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो अगले साल आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा.
और अगर आपका पैन कार्ड बेकार हो गया तो आप बैंकिंग लेनदेन और इन्वेस्टमेंट से जुड़े काम नहीं कर पाएंगे. जिन-जिन कामों में पैन कार्ड की जरूरत होती है, वहां आपको दिक्कत आएगी.
ऐसे कर सकते हैं लिंक
अगर अभी तक आपने अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं कराया है तो परेशान होने की कोई बात नहीं है. आप खुद घर बैठे यह काम कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. www.incometaxindiaefiling.gov.in पर 'Link Aadhaar' के विकल्प पर क्लिक करें. अगर यहां आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले रजिस्ट्रेशन करें. लॉग-इन करने के बाद पेज पर प्रोफाइल सेटिंग चुनें. आधार कार्ड लिंक का विकल्प चुनें. आधार कार्ड की जानकारी और कैप्चा कोड भरें और लिंक आधार के विकल्प पर क्लिक करें.
SMS से भी कर सकते हैं लिंक
वेबसाइट पर जाने के अलावा आप एसएमएस से भी यह काम कर सकते हैं. इसके लिए 567678 या 56161 पर मैसेज भेज कर लिंक करें.
बदल जाएंगे डेबिट कार्ड
1 जनवरी से मैगनेटिक स्ट्राइप डेबिट कार्ड हो बंद हो जाएंगे. नये साल से सिर्फ EMV चिप डेबिट कार्ड मान्य होंगे. मैगनेटिक स्ट्राइप कार्ड को 31 दिसंबर तक बदल सकते हैं. अगर आप यह काम नहीं करते हैं तो पुराने कार्ड से एटीएम से पैसे नहीं निकाल पाएंगे और इस कार्ड से शॉपिंग भी नहीं की जा सकेगी. इसलिए अपने बैंक की ब्रांच में जाकर अपना एटीएम कार्ड बदलवा लें.