केंद्र के साथ राज्‍य सरकारें भी अपने यहां महंगाई भत्‍ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी कर रही हैं. इस समय केंद्रीय कर्मचारियों का DA बढ़कर 21 प्रतिशत हो गया है. जबकि कुछ राज्‍यों में अभी यह 17% ही हुआ है. केंद्र सरकार इसे समय-समय पर संशोधित करती है. इसका कैलकुलेशन बेसिक पे को आधार मानकर प्रतिशत में होता है. अभी कर्मचारियों और पेंशनरों को अलग-अलग DA मिल रहा है. जानकारों के मुताबिक DA पूरी तरह टैक्‍सेबल होता है. यानि आपको जितनी रकम महंगाई भत्‍ते के नाम पर मिलती है वह टैक्‍सेबल होती है.

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शहर के आधार पर तय होता है DA

DA कर्मचारी के दफ्तर के शहर के आधार पर अलग होता है. शहरी क्षेत्र के लिए DA ज्‍यादा होगा. वहीं अर्द्ध शहरी क्षेत्र और गांव के लिए DA कम होगा.

DA और HRA में अंतर

DA की तरह हाउस रेंट अलाउंस (HRA) भी कर्मचारी के वेतन का महत्‍वपूर्ण कंपोनेंट है. नियोक्‍ता इसे अपने कर्मचारी की किराए के घर की जरूरत पूरी करने के लिए देता है. HRA पब्लिक सेक्‍टर और प्राइवेट सेक्‍टर दोनों के कर्मचारियों को मिलता है. DA का कैलकुलेशन बेसिक सैलरी के विशिष्‍ट प्रतिशत के आधार पर होता है, जिसे बाद में बेसिक में HRA के साथ जोड़ दिया जाता है.

ऐसे होती है DA कैलकुलेट

DA ऑल इंडिया कंज्‍यूमर प्राइस इंडेक्‍स (AICPI) से लिंक होता है. इसके फॉर्मूले में एआईसीपीआई का औसत लिया जाता है.

DA% = ((AICPI का औसत (आधार वर्ष 2001=100) बीते 12 माह के लिए -115.76)/115.76)x100

क्‍या है कैटेगराइजेशन

7वें वेतन आयोग में HRA के लिए 3 कैटेगरी बनाई गई हैं. इनमें 50 लाख या इससे अधिक आबादी वाले शहरों को X कैटेगरी में रखा गया है. इन शहरों में काम कर रहे कर्मचारियों 24 प्रतिशत या न्यूनतम 5400 रुपये HRA मिलता है. 5 से 50 लाख से कम आबादी वाले शहर जिन्हें Y कैटेगरी में रखा गया है, में काम कर रहे कर्मचारियों को 16 प्रतिशत या न्यूनतम 3600 रुपये HRA मिलता है. जबकि 5 लाख से कम आबादी वाले शहरों को Z कैटेगरी में रखा गया है. यहां कर्मचारियों को 8 प्रतिशत या न्यूनतम 1800 रुपये HRA मिलता है. 

नए Tax स्‍लैब में ये कटौती बाहर

80सी में निवेश

मकान किराया भत्ता (HRA)

यात्रा भत्ता (TA)

स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम (Mediclaim)

Standard deduction

बचत खाता पर ब्याज (Saving Bank Interest)

शिक्षा ऋण का ब्याज (Education Loan Interest)

राष्ट्रीय बचत योजना में निवेश (NSC)

होम लाने के ब्याज पर छूट (Home Loan Interest)

धारा 16 के तहत मनोरंजन भत्ता (Entertainment Tax)