चालू वित्त वर्ष खत्म होने में अब कुछ ही दिन का समय बचा है. फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले आप अपने कुछ जरूरी काम निपटा लें नहीं तो आपको भारी नुकसान हो सकता है. तो ये साल खत्म होने से पहले आप अपनी इनकम, पैन-आधार से जुड़े सभी जरूरी काम पूरे कर लें. आइए जानते हैं, 31 मार्च की डेडलाइन से पहले किन कामों को निपटाना आपके लिए है जरूरी…

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पैन-आधार को करा लें लिंक

अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो उसको आज ही करा लें. 31 मार्च 2020 के बाद पैन-आधार लिंक न होने पर आपका पैन रद्द हो जाएगा. इसके अलावा रद्द पैन इनकम टैक्स जिपार्टमेंट की ओर से आप पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लग सकता है. तो इस जुर्माने से बचने के लिए आप जल्द से जल्द अपने पैन को लिंक करा लें. 

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना

बता दें पीएम वय वंदना योजना 31 मार्च को समाप्त हो जाएगी. यानी 31 मार्च के बाद आप इस योजना का फायदा नहीं ले पाएंगे. इस योजना में वरिष्ठ नागरिकों को 10,000 रुपए पेंशन दी जाती है. अगर आप भी इस स्कीम से जुड़ना चाहते हैं तो आपके पास कुछ ही दिन का समय बचा है. 

IT रिटर्न कर लें फाइल

इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में अगर आपने देरी की तो भी आप पर जुर्माना लग सकता है. फाइनेंशल ईयर 2018-19 के लिए आईटी रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई, 2019 थी, जिसको बढ़ाकर 31 दिसंबर 2019 किया और बाद में सरकार ने इस तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च 2020 कर दिया है. यदि आप 31 मार्च तक रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको जुर्माने के रुप में 10,000 रुपए तक चुकाने पड़ सकते हैं. 

31 मार्च से पहले कर लें निवेश

इसके अलावा आप फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए अभी निवेश करके अपने टैक्स को कम कर सकते हैं. आपके लिए बीमा एवं अन्य चीजों में निवेश के लिए आखिरी तारीख 31 मार्च, 2020 है. तो जल्द ही अपने निवेश को बढ़ा लें. अगर आप ज्यादा निवेश करते हैं तो आपको टैक्स में भी अच्छा डिडक्शन मिल सकता है. 

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PM आवास योजना का उठा लें फायदा

इसके अलावा अगर आप पीएम आवास योजना का फायदा लेना चाहते हैं तो आपके पास 31 मार्च तक का समय बचा है. सरकार की तरफ से पीएम आवास योजना के तहत लोन पर दी जा रही क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी 31 मार्च को खत्म हो जाएगी. अगर आप भी घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो जल्द ही इस स्कीम का फायदा ले लें.