इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी किए नए ITR फॉर्म्स, चेक करें डिटेल्स
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (IT Department) ने वित्त वर्ष 2019-20 (असेसमेंट ईयर 2020-21) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी कर दिए है. वित्त मंत्रालय ने ITR 1 (सहज), ITR 2, ITR 3, ITR 4 (सुगम), ITR 5, ITR 6, ITR 7 और ITR V फॉर्म जारी किए हैं.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (IT Department) ने वित्त वर्ष 2019-20 (असेसमेंट ईयर 2020-21) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी कर दिए है. वित्त मंत्रालय ने ITR 1 (सहज), ITR 2, ITR 3, ITR 4 (सुगम), ITR 5, ITR 6, ITR 7 और ITR V फॉर्म जारी किए हैं. वहीं, इससे पहले इनकम टैक्स विभाग ने कोरोना वायरस महामारी को लेकर आयकर नियमों में भी बदलाव किया था. इस बदलाव में विभाग ने ITR फॉर्म 1 और ITR फॉर्म 4 को वापस ले लिया था.
कोरोना वायरस के कारण मई में किया नोटिफाई
बता दें आमतौर पर आयकर विभाग ITR फॉर्म्स को संबंधित असेसमेंट ईयर के अप्रैल के पहले हफ्ते में नोटिफाई करता है, लेकिन इस साल देशभर में फैले कोरोना वायरस के चलते विभाग ने सभी ITR फॉर्म्स को मई के आखिरी सप्ताह में नोटिफाई किया है.
विभाग ने किया ट्वीट
इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट करके नए फॉर्म्स के बारे में जानकारी दी है. टैक्सपेयर्स के पास प्रत्येक आईटीआर फॉर्म में 30 जून को समाप्त तिमाही के दौरान किए गए खर्च या निवेश की डिटेल देने के लिए अलग से जगह दी जाएगी, जिसे में गिना जाएगा.
दो बार किया नोटिफाई
बता दें कि आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए ITR फॉर्म दो बार नोटिफाई किया है. जनवरी 2020 में विभाग ने दो ITR फॉर्म ITR-1 और ITR-4 नोटिफाई किए थे. अब मई 2020 में सभी ITR फॉर्म ITR-1 से लेकर ITR-7 तक नोटिफाई किए गए हैं. इसका अर्थ है कि पहले नोटिफाई किए गए फॉर्म रिप्लेस हो जाएंगे.
ITR 1: फॉर्म: यह फॉर्म उन नागरिकों के लिए है, जिनकी कुल आय 50 लाख रुपए तक है. इसमें सैलरी, एक घर और ब्याज से आय शामिल है.
ITR 2: यह फॉर्म उन व्यक्तियों व HUFs के लिए है, जिन्हें बिजनेस या प्रोफेशन से हुए प्रॉफिट से आय नहीं होती है.
ITR 3: यह उन व्यक्तियों व HUFs के लिए है, जिन्हें बिजनेस या प्रोफेशन से हुए प्रॉफिट से आय होती है.
ITR 4 सुगम: यह फॉर्म उन व्यक्तियों, HUFs व फर्म्स (LLP के अलावा) के लिए है, जिन्हें भारत के नागरिक के निवासी के तौर पर 50 लाख रुपए तक की कुल आय होती है और जिन्हें ऐसे बिजनेस व प्रोफेशन से आय होती है, जो सेक्शन 44AD, 44ADA या 44AE के तहत कंप्यूटेड हैं.
ज़ी बिज़नेस LIVE TV देखें:
ITR 5: व्यक्ति, HUF, कंपनी, ITR-7 फॉर्म भरने वाले लोगों से अलग व्यक्तियों के लिए.
ITR 6: सेक्शन 11 के तहत एग्जेंप्शन क्लेम करने वाली कंपनियों से अलग कंपनियों के लिए.
ITR 7: कंपनियों समेत उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें केवल 139(4A) या 139(4B) या 139(4C) या 139(4D) के तहत रिटर्न फर्निश करने की जरूरत है.