आयकर रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने वाले लोगों को सरकार ने खुशखबरी दी है. वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की तारीख 15 दिन बढ़ाकर 15 अक्‍टूबर करने की घोषणा की गई है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) को अंशधारकों से यह मांग मिली थी कि ऐसे करदाताओं के लिए जिनके खातों का ऑडिट किया जाना है, ITR दाखिल करने की तारीख बढ़ाई जाए.

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सीबीडीटी ने अपने बयान में कहा कि संबंधित श्रेणी के करदाताओं के लिए आईटीआर के साथ ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की तारीख को 30 सितंबर 2018 से बढ़ाकर 15 अक्‍टूबर 2018 किया जा रहा है. 

हालांकि, सीबीडीटी ने स्पष्ट किया है कि आयकर कानून 1961 की धारा 234ए (स्पष्टीकरण एक) के तहत रिटर्न दाखिल करने में चूक पर ब्याज को लेकर कोई तारीख नहीं बढ़ाई गई है. करदाताओं को धारा 234ए के प्रावधानों के तहत ब्याज का भुगतान करना होगा. 

सीबीडीटी द्वारा इससे पहले जारी आंकड़ों के अनुसार वेतनभोगी करदाताओं तथा अपनी आमदनी का अनुमान लगाकर आईटीआर दाखिल करने वाले करदाताओं की संख्या 31 अगस्त तक 71 प्रतिशत बढ़कर 5.42 करोड़ पर पहुंच गई है. इस श्रेणी के करदाताओं को वित्त वर्ष 2017-18 के लिए अपना आईटीआर पिछले महीने तक दाखिल करना था.