बैंक या पोस्ट ऑफिस में ट्रांजैक्शन के नए नियम- नकद लेन-देन में जरूरी होगा PAN-Aadhaar, 26 मई है डेट
Cash Deposit New Rule: किसी एक वित्त वर्ष में बैंक या पोस्ट ऑफिस में 20 लाख रुपए या इससे ज्यादा की नकदी जमा करने पर पैन (PAN) और आधार (Aadhaar) देना जरूरी होगा.
Cash Deposit New Rule: बैंक या पोस्ट ऑफिस (Post office) में पैसों के नकद लेन-देन को लेकर सरकार ने नए नियम बनाए हैं. नए नियमों के मुताबिक, किसी एक वित्त वर्ष में बैंक या पोस्ट ऑफिस में 20 लाख रुपए या इससे ज्यादा की नकदी जमा करने पर पैन (PAN) और आधार (Aadhaar) देना जरूरी होगा.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने इनकम टैक्स (15th amendment) रूल्स, 2022 के तहत नए नियम जारी किए हैं. हालांकि, नए नियम 26 मई से लागू किए जाएंगे. लेकिन इन्हें नोटिफाई कर दिया गया है.
कैश लेन-देन को लेकर बनाए गए नए नियमों का पूरा नोटिफिकेशन यहां पढ़ें
किन ट्रांजैक्शन में जरूरी होगा PAN-Aadhaar
- किसी बैंकिंग कंपनी या कॉरपोरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक वित्त वर्ष में एक या एक से ज्यादा खाते में नकद 20 लाख रुपए जमा करने पर पैन-आधार जरूरी होगा.
- एक वित्त वर्ष में किसी बैंकिंग कंपनी या को-ऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में किसी एक या एक से ज्यादा अकाउंट से 20 लाख रुपए के कैश विड्रॉल के लिए भी जरूरी होगा.
- बैंकिंग कंपनी, को-ऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में करंट अकाउंट या कैश क्रेडिट अकाउंट खोलने पर पैन-आधार देना अनिवार्य होगा.
करंट अकाउंट खोलने के लिए भी Pan Card अनिवार्य
अब किसी को भी करंट अकाउंट खोलने के लिए अपना पैन कार्ड दिखाना होगा. वहीं, जिन लोगों का बैंक अकाउंट पहले से पैन से लिंक हैं, लेकिन लेनदेन के समय उन्हें भी इस नियम का पालन करना होगा.
कैश ट्रांजैक्शन पर पैनी नजर
सरकार इस कदम के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाना चाहती है. भारी भरकम कैश ट्रांजैक्शन तो करते हैं पर उनके पास ना तो पैन कार्ड है और न ही वो आयकर रिटर्न भरते है. ऐसे ट्रांजैक्शन करने के दौरान पैन नंबर (PAN Number) पर इनकम टैक्स विभाग (Income tax department) आसानी से ऐसे ट्रांजैक्शन का पता लगा सकेगा.
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