1 सितंबर के बाद घर खरीदना हो जाएगा महंगा, जानिए कितनी और कटेगी जेब
अगर आप फेस्टिव सीजन में नया घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपको इसके लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे. क्योंकि 1 सितंबर से इनकम टैक्स का नया नियम लागू हो रहा है.
अगर आप फेस्टिव सीजन में नया घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपको इसके लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे. क्योंकि 1 सितंबर से इनकम टैक्स का नया नियम लागू हो रहा है. IT विभाग का कहना है कि होम बायर्स अगर फ्लैट या विला खरीदते वक्त क्लब मेंबरशिप या कवर्ड कार पार्किंग की फैसिलिटी लेते हैं तो उन्हें ज्यादा TDS देना होगा. यानि होम बायर को अब क्लब मेंबरशिप और कार पार्किंग जैसी सुविधाओं के लिए किए गए पेमेंट को प्रॉपर्टी के दाम में जोड़कर TDS भरना होगा.
बिजली और पानी पर भी TDS
1 सितंबर 2019 से लागू हो रहे नए नियम में होम बायर्स के लिए फैसिलिटी लेने पर TDS भरने का नियम लागू हो रहा है. इसमें कवर्ड कार पार्किंग, क्लब मेंबरशिप, बिजली, पानी आदि सुविधा के लिए दिए गए पेमेंट पर TDS लगेगा. पहले ऐसा नहीं था, लेकिन बजट 2019 में इसके लिए अलग से प्रावधान किया गया.
पहले नहीं लगता था TDS
CA मनीष गुप्ता के मुताबिक पहले प्रॉपर्टी खरीदने पर 1 फीसदी TDS लगता था, जो अब भी लागू है. सरकार प्रॉपर्टी खरीद की कीमत में से TDS काट लेती थी. इस नियम को अब बदल दिया गया है. अब होम बायर को फ्लैट की कॉस्ट में कवर्ड कार पार्किंग चार्ज, क्लब मेंबरशिप फीस, बिजली और पानी का चार्ज शामिल करना होगा और उस पर TDS देना होगा.
घर की साज-सजावट पर भी TDS
अगर आप अपने घर को रेनोवेट कराने के लिए कंट्रैक्टर या किसी आर्किटेक्ट को 50 लाख रुपये से ज्यादा का पेमेंट करते हैं तो आप पर 5 प्रतिशत TDS लगेगा.