Budget 2025: ये हुई ना बात! अब नहीं लगेगा ₹13.70 लाख तक की कमाई पर Tax, कोई शक है तो ये कैलकुलेशन देख लीजिए
udget 2025: इस बार के बजट में सरकार ने रिबेट समेत टैक्स छूट की सीमा को 12 लाख रुपये कर दिया है. यानी अगर आपकी सैलरी 12 लाख रुपये तक है तो नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) के तहत आपको कोई टैक्स (Income Tax) नहीं चुकाना होगा.
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Budget 2025: इस बार के बजट में सरकार ने रिबेट समेत टैक्स छूट की सीमा को 12 लाख रुपये कर दिया है. यानी अगर आपकी सैलरी 12 लाख रुपये तक है तो नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) के तहत आपको कोई टैक्स (Income Tax) नहीं चुकाना होगा. हालांकि, अगर आप स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) और एंप्लॉयर की तरफ से एनपीएस (NPS) में किए जाने वाले डिडक्शन को भी जोड़ें, तो आप कुल मिलाकर 13.70 लाख रुपये तक पर टैक्स छूट पा सकते हैं. आइए जानते हैं इसका कैलकुलेशन.
पहले जानिए क्या है टैक्स स्लैब
1 लाख रुपये से 4 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. वहीं 4 लाख रुपये से 8 लाख रुपये तक की इनकम पर आपको 5 फीसदी टैक्स चुकाना होगा. वहीं 8-12 लाख रुपये तक की इनकम पर आपको 10 फीसदी टैक्स देना होगा. 12-16 लाख रुपये तक की इनकम पर 15 फीसदी टैक्स लगेगा. 16-20 लाख रुपये तक की इनकम पर 20 फीसदी टैक्स लगेगा. वहीं 20-24 लाख रुपये तक की इनकम पर 25 फीसदी टैक्स लगेगा. इसके अलावा 24 लाख रुपये से ऊपर की इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा.
कैसे 13.70 लाख रुपये तक पर नहीं लगेगा टैक्स?
नई टैक्स व्यवस्था में वैसे तो तमाम डिडक्शन हटा दिए गए हैं, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन और एंप्लॉयर के जरिए एनपीएस में कॉन्ट्रिब्यूशन पर टैक्स छूट मिलती है. आइए समझते हैं कैलकुलेशन.
स्टैंडर्ड डिडक्शन
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नौकरीपेशा लोगों को 75 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है. यानी भले ही आपकी सैलरी कितनी भी हो, आपको 75 हजार रुपये पर कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा. इस तरह आप को 12 लाख नहीं, बल्कि 12.75 लाख रुपये तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा.
कॉरपोरेट नेशनल पेंशन सिस्टम
आप एंप्लॉयर के जरिए एनपीएस (NPS) में कॉन्ट्रिब्यूशन लेकर 80CCD(2) के तहत टैक्स में छूट पा सकते हैं. प्राइवेट और सरकारी कंपनियों के कर्मचारी नई टैक्स व्यवस्था में अपनी बेसिक सैलरी का 14 फीसदी तक एनपीएस में निवेश करवा सकते हैं.
कैसे ₹13.70 लाख होंगे टैक्स फ्री?
मान लेते हैं कि आपका 13.70 लाख रुपये का पैकेज है. ऐसे में आपकी बेसिक सैलरी आपके सीटीसी का कम से कम 50 फीसदी (करीब ₹6.85 लाख) होगी. ऐसे में आप कॉरपोरेट एनपीएस अकाउंट में इसका 14 फीसदी यानी 95,900 रुपये तक निवेश करवा सकते हैं. 13.70 लाख रुपये पर 75 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा और 95,900 रुपये के कॉरपोरेट एनपीएस पर टैक्स छूट मिलेगी. इस तरह आपको कुल मिलाकर 1,70,900 रुपये तक का डिडक्शन मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख रुपये से कम (11,99,100 रुपये) रह जाएगी और आप पर टैक्स देनदारी जीरो हो जाएगी.
क्या करना होगा ये छूट पाने के लिए?
अधिकतर कंपनियां एनपीएस की सुविधा देती ही हैं. आप अपनी कंपनी के एचआर से बात कर के एनपीएस में निवेश करवा सकते हैं. यह निवेश आपकी बेसिक सैलरी से होता है और इसका नतीजा ये होगा कि आपको हर महीने मिलने वाली इनहैंड सैलरी कम हो जाएगी. अच्छी बात ये रहेगी कि आप अतिरिक्त टैक्स छूट पा सकेंगे. अगर आपकी कंपनी में एनपीएस की सुविधा नहीं है तो एक बार एचआर से बात करें, वह आपको इस पर गाइड करेंगे.
06:34 PM IST