Budget 2024 Income Tax Slabs: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी को देश के सामने बजट पेश करने वाली हैं. हर साल बजट में आम आदमी को जिन चीजों का सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, वो ये कि टैक्स में कोई राहत मिली है या नहीं. इस बार भी बजट से मिडिल क्लास को काफी सारी उम्मीदें हैं. सूत्रों के मुताबिक, वित्त मंत्री इस बजट (Budget 2024) में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दे सकती हैं. इसमें 10 लाख रुपए तक की सैलरी वालों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. 

टैक्स स्लैब में होगा बदलाव?

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वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए बजट में इनकम टैक्स स्लैब (Income Tax Slabs) में चेंज दिखाई दे सकता है. हालांकि, बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा. लेकिन, एक खास सैलरी वर्ग वालों को कुछ छूट संभव है. ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें तो मौजूदा सिस्टम में इनकम टैक्स के कुल 5 स्लैब हैं. इनमें 2.5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री कैटेगरी में आती है. इसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की इनकम पर 5 फीसदी टैक्स है. 

वहीं, 5 लाख से 10 लाख की आय पर सीधे 20 फीसदी टैक्स चुकाना होता है. 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक की आय पर 30 फीसदी टैक्स लगता है और 20 लाख से ऊपर की इनकम वालों को भी 30 फीसदी टैक्स चुकाना होता है. वहीं, न्यू टैक्स रिजीम में अभी तक 7 लाख रुपए तक की सैलरी टैक्स फ्री के दायरे में आती है. इसमें और बड़ी छूट दी जा सकती है. इसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जा सकता है. ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं होगा. न्यू टैक्स रिजीम को तर्कसंगत बनाने के लिए ये कदम उठाया जा सकता है.

कैसा हो सकता है नया इनकम टैक्स स्लैब?

फाइनेंस मिनिस्ट्री के सूत्रों के मुताबिक, बजट में 10 लाख रुपए तक की सैलरी वाला स्ट्रक्चर फोकस में होगा. इसमें बदलाव की संभावना है. अभी 10 लाख तक की सैलरी दो टैक्स स्लैब में आती है. पहला 6 से 9 लाख रुपए, जिस पर 10 फीसदी टैक्स है. वहीं, 9 लाख से 12 लाख जिस पर 15 फीसदी टैक्स है. ऐसे में दो टैक्स स्लैब को सीधे 10 लाख का स्लैब बनाने की कोशिश हो सकती है. इस पर भी 10 फीसदी टैक्स लगाने की ही योजना है. इसमें 6-9 लाख रुपए वाला स्लैब बदला जा सकता है. 

15 लाख से अधिक सैलरी वालों का क्या?

मौजूदा टैक्स सिस्टम में न्यू रिजीम में 15 लाख रुपए की आय वालों पर 20 फीसदी टैक्स लगता है. मतलब अगर 10 लाख तक देखें तो 10 और 15 फीसदी की दर से टैक्स लगता है. वहीं, 15 लाख पर 20 फीसदी टैक्स है. ऐसी संभावना है कि 15 फीसदी के स्लैब को खत्म कर दिया जाए. 10 लाख तक सीधे 10 फीसदी और 10 से 15 लाख रुपए की इनकम पर सीधे 20 फीसदी टैक्स लगाया जाए. ऐसी स्थिति में 10 से 12 फीसदी स्लैब में आने वालों पर टैक्स का बोझ बढ़ेगा लेकिन, 10 लाख तक काफी बड़ी राहत मिल जाएगी. सूत्रों की मानें तो स्लैब को तोड़कर इसे ओल्ड रिजीम से भी आकर्षक बनाना है. हालांकि, इसमें बाकी छूट नहीं मिलेंगी.