केरल में राज्‍य सरकार ने अपने कर्मचारियों को त्‍योहार से पहले Ad-Hoc बोनस देने का ऐलान किया है. यह बोनस सभी राज्‍य कर्मचारियों, एडेड एजुकेशनल संस्‍थानों के कर्मचारियों, फुल टाइम कंटीजेंट इम्‍प्‍लाईज और अन्‍य लोगों को दिया जाएगा. इसकी रकम अधिकतम 4000 रुपए होगी. केरल सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि सभी कर्मचारियों को 2018-19 के लिए यह बोनस दिया जाएगा.

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किन कर्मचारियों को होगा फायदा

आदेश के मुताबिक राज्‍य के सभी सरकारी कर्मचारी (मंत्री, स्‍पीकर, डिप्‍टी स्‍पीकर, विपक्ष के नेता और चीफ व्‍हीप का पर्सनल स्‍टाफ), ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स, एडेड एजुकेशन इंस्टिट्यूट्स के कर्मचारी, लोकल बॉडी और पंचायती राज संस्‍थान के स्‍टाफ, जिनका कुल इमॉल्‍युमेंट 26344 रुपए या फिर रिवाइज स्‍केल में 27360 रुपए महीना है. उन्‍हें 4000 रुपए बोनस मिलेगा. इस आदेश की कॉपी 'जी बिजनेस' के पास है.

क्‍या है इमॉल्‍युमेंट का अर्थ

इमॉल्‍युमेंट का मतलब है रिवाइज पे स्‍केल में बेसिक पे, पर्सनल पे, स्‍पेशल पे, स्‍पेशल अलाउंस, पर्सनल अलाउंस और DA. इसमें HRA और दूसरे अलाउंस शामिल नहीं हैं.

छुट्टी पर चल रहे कर्मचारियों को भी होगा फायदा

सरकार ने कहा है कि जो कर्मचारी छुट्टी पर हैं, उन्‍हें एड हॉक बोनस उनकी अंतिम ड्रान सैलरी के हिसाब से कैलकुलेट करके मिलेगा.

यह रखी शर्त

सरकार का कहना है कि स्‍पेशल फेस्टिव बोनस उन लोगों को मिलेगा जो 31 मार्च 2019 तक सर्विस में थे. साथ ही कारोबारी साल 2018-19 में जो भी लोग 6 माह तक नौकरी में रहे हैं, उन्‍हें भी इसका लाभ मिलेगा.

एजी ऑफिस ब्रदरहुड, इलाहाबाद के पूर्व अध्‍यक्ष हरिशंकर तिवारी ने बताया कि दक्षिण के 4 राज्‍यों केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु में अभी 7वां वेतनमान लागू नहीं है. ये राज्‍य हर 5 साल पर पे कमिशन को रिवाइज करते हैं. केरल में इस साल फरवरी में 11वें पे कमिशन को रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है.