Tax Saving Options for salaried: सैलरीड क्‍लास वित्‍त वर्ष 2022 के लिए 31 मार्च 2022 टैक्‍स सेविंग ऑप्‍शन में निवेश कर टैक्‍स छूट ले सकते हैं. सैलरीड व्यक्ति की 2.5 लाख रुपये तक की सालाना आय टैक्‍स फ्री है. इससे ज्यादा है, तो वह इनकम टैक्‍स (Income Tax) के दायरे में आता है. हालांकि, रिबेट बेनिफिट के चलते अब 5 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री है. इनकम टैक्‍स एक्‍ट के अलग-अलग सेक्‍शन में पर्सनल इनकम टैक्‍सपेयर्स को टैक्‍स डिडक्‍शन की सुविधा मिलती है. सैलरीड क्लास लोन लेकर मकान खरीदने और इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर भी टैक्‍स बेनेफिट ले सकते हैं. सैलरीड के लिए टैक्‍स सेविंग के कुछ ऐसे ऑप्‍शन के बारे में जानते हैं. 

सेक्शन 80C

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इनकम टैक्‍स एक्‍ट के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर टैक्‍स डिडक्शन क्‍लेम कर सकते हैं. इस सेक्शन के अंतर्गत टैक्स कटौती का फायदा पाने के लिए लाइफ इंश्‍योरेंस प्रीमियम, ELSS, EPF कंट्रीब्‍यूशन, LIC के एन्युइटी प्लान में कॉन्ट्रीब्यूशन, NPS में निवेश, पोस्‍ट ऑफिस स्‍मॉल सेविंग्स स्‍कीम्‍स, PPF, टैक्स सेवर FD, सुकन्या समृद्धि स्कीम, ULIP, नाबार्ड बॉन्ड और होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट का रिपेमेंट आता है. बच्चों की ट्यूशन फीस भी इसमें शामिल है.

वहीं, सेक्शन 80CCC बीमा पॉलिसी के किसी भी एन्युइटी प्लान में निवेश पर टैक्स डिडक्शन क्लेम करने की सुविधा देता है. लेकिन इसके लिए प्लान पेंशन देने वाला होना चाहिए. इसके अलावा, सेक्शन 80CCD (1) पेंशन अकाउंट में जमा पर टैक्स छूट मिलती है. सैलरीड इंप्लॉई अपनी सैलरी का 10 फीसदी तक पेंशन अकाउंट में कंट्रीब्‍यूशन पर डिडक्‍शन पा सकता है, जो अधिकतम 1.5 लाख रुपये है. सेक्शन 80CCD (1B) के जरिए सैलरीड इम्‍प्लॉई NPS अकाउंट में डिपॉजिट कर 50 हजार रुपये तक एक एक्‍स्‍ट्रा टैक्स डिडक्‍शन क्‍लेम कर सकता है.

 

 

 

 

 

 

 

इसके अलावा, सेक्शन 80CCD (2) के अंतर्गत NPS में एम्‍प्‍लॉयर के कंट्रीब्‍यूशन पर भी इम्‍प्लॉई सेक्शन 80CCD (2) के तहत टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकता है. यह सैलरी के 10 फीसदी (बेसिक+डीए) के बराबर होता है.

(नोट: सेक्शन 80C, 80CCC और 80CCD (1B) के तहत कुल मिलाकर 1.5 लाख रुपये से ज्यादा की टैक्स छूट का लाभ नहीं लिया जा सकता है.) 

 

 

 

 

 

 

 

सेक्शन 24

 

 

 

 

 

 

 

 

सैलरीड इंडिविजुअल ने अगर होम लोन (Home Loan) लिया है, तो इनकम टैक्‍स के सेक्शन 24 के अंतर्गत किसी वित्त वर्ष में होम लोन के ब्याज के भुगतान पर 2 लाख रुपये तक की टैक्स कटौती का लाभ ले सकते हैं. होम लोन के मूलधन पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स कटौती का फायदा मिलता है.

 

 

 

 

 

 

 

सेक्शन 80EEA

 

 

 

 

 

 

 

 

सैलरीड क्‍लास सेक्‍शन 80EEA में 1.5 लाख रुपये तक एक्‍स्‍ट्रा डिडक्‍शन ले सकता है. मोदी सरकार ने बजट 2019 में इनकम टैक्‍स एक्‍ट में नया सेक्शन 80EEA जोड़कर होम लोन के ब्याज पेमेंट पर 1.5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त कटौती के लिए प्रावधान किया. उस समय इसका फायदा उन्‍हीं होम बॉयर्स के लिए था, जिन्होंने अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के बीच लोन लिया हो. इस तरह सैलरीड क्लास होम लोन के ब्याज पर 1 साल में 3.5 लाख रुपये तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं.

 

 

 

 

 

 

 

सेक्शन 80EEB

 

 

 

 

 

 

 

 

सेक्शन 80EEB के मुता​बिक, इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) खरीदने के लिए लोन लेने पर चुकाए जाने वाले ब्याज पर 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है. बजट 2019 में इसका एलान हुआ था. इसके लिए EV लोन 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच लिया गया होना चाहिए. साथ ही डिडक्शन का फायदा केवल पहले EV लोन पर ही लिया जा सकता है.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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सेक्शन 80D

 

 

 

 

 

 

 

सैलरीड क्‍लास सेक्‍शन 80D के अंतर्गत अपने पति/पत्नी, निर्भर बच्चों और 60 साल के कम उम्र के माता-पिता के मेडिकल इंश्योरेंस के लिए चुकाए गए प्रीमियम पर अधिकतम 50 हजार रुपये (25000 रु+25000 रु) तक के टैक्स डिडक्शन का लाभ ले सकते हैं. अगर माता-पिता की उम्र 60 साल से ज्‍यादा है, तो 75 हजार रुपये तक (25000 रु+50000 रु)  टैक्‍स डिडक्‍शन क्‍लेम कर सकता है. इसके अलावा कोई व्यक्तिगत करदाता सेक्शन 80D के तहत प्रिवेंटिव हेल्थ चेक-अप पर हुए खर्च के लिए 5 हजार रुपये का क्लेम भी कर सकता है लेकिन यह उपरोक्त खर्च सीमा के भीतर ही होगा.

 

 

 

 

 

 

 

सेक्शन 80E

 

 

 

 

 

 

 

इनकम टैक्‍स के इस सेक्‍शन के अंतर्गत हायर स्‍टडी के मकसद से लिए गए लोन पर टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है. लोन टैक्‍सपेयर, पत्नी, बच्चे या फिर किसी भी ऐसे स्टूडेंट के लिए हो सकता है, जिसका टैक्‍सपेयर कानूनी अभिभावक हो. टैक्स कटौती का लाभ लोन का ब्याज चुकाया जाना शुरू किए जाने वाले साल से 8 साल तक या पूरा ब्याज चुकता हो जाने, जो भी अवधि पहले खत्म हो तक लिया जा सकता है.

 

 

 

 

 

 

 

सेक्शन 80GG

 

 

 

 

 

 

 

ऐसे सैलरीड इंडिविजुअल इस सेक्‍शन में हाउस रेंट पर टैक्स छूट ले सकता है, जिन्हें सैलरी के साथ HRA (House Rent Allowance) नहीं मिलता है. साथ ही टैक्स देने वाले, उसकी पत्नी या नाबालिग बच्चे के पास कोई हाउसिंग एसेट नहीं होनी चाहिए.