1 अक्टूबर से ऑटो डेबिट का नया नियम- अब खुद से नहीं कटेगा आपका पैसा, पूछकर ही होंगी पेमेंट
Auto Debit Card Rule: 1 अक्टूबर से अब आपके बैंक अकाउंट से आपसे पूछे बिना पैसा नहीं काटा जाएगा. इसके लिए आपसे मंजूरी ली जाएगी और पेमेंट पूरी होगी.
Auto Debit Card Rule: अगले महीने से यानी 1 अक्टूबर से ऑटो डेबिट का नया नियम लागू होने वाला है. इस नियम का असर आपकी जेब पर सीधा पड़ेगा और आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर किन पेमेंट्स पर इस नियम का असर पड़ेगा. भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने 1 अक्टूबर से नया डेबिट पेमेंट सिस्टम लागू करने का आदेश जारी किया था. इस नए नियम के बाद अब पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां आपसे बिना पूछे आपके पैसे नहीं काटेंगी. यानी अब हर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर कंज्यूमर से उसकी मंजूरी ली जाएगी.
आपसे बिना पूछे नहीं कटेगा पैसा
1 अक्टूबर से रिजर्व बैंक के एडिशनल फैक्टर ऑटेंथिकेशन (AFA) नियम लागू होंगे. बता दें कि ये नया नियम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड से जुड़े ऑटो पेमेंट पर पर लागू होगा. अब आपके OTT सब्सक्रिपशन के बिल, यूटिलिटी बिल समेत कई पेमेंट सर्विस आपसे बिना पूछे आपको पैसे नहीं काट पाएंगे.
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बैंक अकाउंट्स से जुड़े पेमेंट्स पर असर नहीं होगा
- होम लोन, ऑटो लोन की EMI
- म्युचुअल फंड की SIP
- इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट्स
RBI ने 6 महीने की सीमा बढ़ाई
बता दें कि ये नियम पहले 1 अप्रैल 2021 को लागू होना था. लेकिन बैंक बड़े स्तर पर ग्राहकों की होने वाली असुविधा को देखते हुए मियाद बढ़ाई. बैंक ने बताया कि 30 सितंबर तक सर्विस प्रोवाइडर नई प्रणाली को लागू करना जरूरी हुआ. ग्राहकों की ओर से मंजूरी ना देने पर क्रेडिट, डेबिट कार्ड की ऑटो डेबिट पेमेंट फेल हो सकते हैं.