आज इन टैक्सपेयर्स के लिए ITR भरना है जरूरी, जानिए 31 अगस्त के बाद कौन भर सकता है रिटर्न
अगर आपने अब तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो जल्द भर लें. 31 अगस्त ITR भरने की आखिरी तारीख है. इनकम टैक्स विभाग की ओर से अपनी वेबसाइट के जरिए टैक्सपेयर्स को इस बारे में जागरूक भी किया जा रहा है. वहीं जिन टैक्सपेयर्स को ऑडिट की जरूरत होती है उनकी रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त नहीं है.
अगर आपने अब तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो जल्द भर लें. 31 अगस्त ITR भरने की आखिरी तारीख है. इनकम टैक्स विभाग की ओर से अपनी वेबसाइट के जरिए टैक्सपेयर्स को इस बारे में जागरूक भी किया जा रहा है. वहीं जिन टैक्सपेयर्स को ऑडिट की जरूरत होती है उनकी रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त नहीं है.
किसी ऑडिट की जरूरत नहीं तो तुरंत भरें रिटर्न
इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर टैक्सपेयर के लिए लिखा गया है कि अगर आपके इनकम टैक्स रिटर्न में किसी तरह के ऑडिट की जरूरत नहीं होती तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है. ऐसे में जल्द से जल्द अपना ITR भरें.
इनके लिए है 31 अगस्त आखिरी तारीख
नौकरीपेशा लोग, प्रोफेशनल या इंडिविजुअल्स और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) के तहत आने वाले ऐसे लोग जिनके खातों के ऑडिट की जरूरत नहीं होती है उनके लिए 31 अगस्त 2019 तक रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है.
ये 30 सितम्बर तक भर सकते हैं रिटर्न
सभी कंपनियों, फर्म या पार्टनर फर्म, ऐसे लोग या संस्थाएं जिनके अकाउंट्स की ऑडिटिंग इनकम टैक्स के नियमों के तहत अनिवार्य है, उनके लिए ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर है.