Atal Pension Yojana को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, अक्टूबर से इन लोगों को नहीं मिल पाएगा योजना का लाभ
अगले महीने यानी अक्टूबर में सरकार इसके नियमों में बदलाव करने जा रही है. अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो सितंबर के महीने में ही रजिस्ट्रेशन करवा लें.
अगर आप भारत सरकार की अटल पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपके लिए बड़ी खबर है. सरकार ने अटल पेंशन योजना को लेकर बड़ा फैसला लिया है.अगले महीने यानी अक्टूबर में सरकार इसके नियमों में बदलाव करने जा रही है. इस बदलाव के बाद तमाम लोगों को इस स्कीम का फायदा नहीं हो पाएगा. बता दें कि अटल पेंशन योजना में 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक की पेंशन मिलती है. ये पेंशन निवेशक के निवेश के हिसाब से बनती है.
1 अक्टूबर से टैक्स पेयर्स को नहीं मिलेगा योजना का लाभ
वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है. इसमें बताया गया है कि टैक्स का भुगतान करने वाले लोग Atal Pension Yojana में निवेश नहीं कर पाएंगे. नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 1 अक्टूबर से टैक्सपेयर्स इस योजना में शामिल नहीं हो सकेंगे. नए नियम के अनुसार 1 अक्टूबर, 2022 के बाद कोई भी व्यक्ति जो आयकर कानून के मुताबिक टैक्सपेयर है वो आवेदन नहीं कर सकता. अगर कोई 1 अक्टूबर या उसके बाद अगर कोई इस योजना के लिए आवेदन करता है तो तत्काल उसका खाता बंद कर दिया जाएगा और उसके खाते में जमा पैसे भी वापस हो जाएंगे. सरकार समय-समय पर इसकी समीक्षा करेगी. यानी 1 अक्टूबर के बाद केवल नॉन टैक्स पेयर्स ही अटल पेंशन योजना का लाभ ले सकेंगे.
टैक्स पेयर्स के पास सितंबर तक का समय
अगर आप भी टैक्स पेयर हैं और इस स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपके पास सितंबर तक का समय है. नियम लागू होने से पहले जिन लोगों ने इस योजना में निवेश किया है, भले ही वो टैक्स पेयर हों, उन पर इस नए नियम का कोई असर नहीं होगा. बता दें कि अटल पेंशन स्कीम के तहत आवेदन करने की आयु सीमा 18 साल से 40 साल तक है. इसके लिए उसके पास एक सेविंग अकाउंट और बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना जरूरी है, जिसके आधार पर आवेदन किया जाएगा.
1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक की पेंशन
अटल पेंशन स्कीम के अंतर्गत 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक की पेंशन दी जाती है. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) इस स्कीम को रेगुलेट करती है. आपके निवेश के हिसाब से इसमें पेंशन बनती है. इसके लिए आपको बैंक में अटल पेंशन योजना अकाउंट खुलवाना होगा. उस बैंक में आपका पैसा जमा होगा और बाद में पेंशन मिलेगी. APY फॉर्म रजिस्टर होने के बाद अकाउंट से ऑटो डेबिट होता रहेगा.