बेटियों को 51,000 रुपए की सहायता देती है ये स्कीम, जानिए कब और कैसे मिलता है इसका फायदा
पंजाब सरकार की आशीर्वाद योजना आर्थिक रूप से कमज़ोर बालिकाओ के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है. लड़कियों को विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए इस स्कीम को शगुन योजना के नाम से शुरू किया गया था.
जरूरतमंद लोगों को मदद देने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं. उन्हीं में से एक स्कीम है आशीर्वाद योजना. ये स्कीम पंजाब सरकार की ओर से लड़कियों के लिए चलाई जाती है. इस स्कीम के तहत लड़कियों को शादी के लिए 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है. ये राशि लड़की के 18 साल के हो जाने के बाद ही दी जाती है. आइए आपको बताते हैं सरकार की इस स्कीम की खास बातें.
पंजाब सरकार की आशीर्वाद योजना आर्थिक रूप से कमज़ोर बालिकाओ के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है. लड़कियों को विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए इस स्कीम को शगुन योजना के नाम से 1997 में शुरू किया गया था. तब इस योजना के तहत केवल 5,100 रुपए की राशि सहायता के तौर पर दी जाती थी. 2004 में जब इस योजना का नाम बदलकर आशीर्वाद योजना किया गया, तब इसकी सहायता राशि को भी बढ़ाकर 6,100 रुपए कर दिया गया. इसके बाद 2006 में इस राशि को 15,000 किया गया फिर 2017 में 21,000 रुपए और फिर 2021 में इसे 51,000 रुपए कर दिया गया.
किसे मिलता है योजना का लाभ
पंजाब सरकार की ये स्कीम एससी, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणियों से संबंधित परिवारों को लड़की की शादी के लिए 51,000 रुपये की सहायता देती है. इसके अलावा किसी भी जाति की विधवाओं की लड़कियां, अनुसूचित जाति की विधवाओं/तलाकशुदा को उनके पुनर्विवाह के समय भी इस स्कीम के तहत 51,000 रुपए की सहायता मिल जाती है. हालांकि पिछले कुछ समय से इस योजना के तहत लाभार्थियों को लाभ नहीं दिए गए हैं.
ये है पात्रता
इस स्कीम का लाभ परिवार की 2 लड़कियों को ही दिया जाता है. इसके लिए पंजाब का निवासी होना जरूरी है. साथ ही कन्या की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए. परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 32,790 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
कैसे मिलेगी मदद
इस स्कीम का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र आदि की जरूरत होती है. आवेदन करने के लिए राज्य सरकार की अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और फॉर्म को डाउनलोड करें. इसके बाद फॉर्म भरकर सभी दस्तावेजों के साथ इसे संबन्धित विभाग में जमा कर दें.
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