Mutual Funds: म्‍यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं, तो आपके लिए बेहतर ही अहम जानकारी है. अगर आपने अभी तक स्‍कीम्‍स में नॉमिनेशन नहीं कराया है, तो फटाफट करा लीजिए. म्यूचुअल फंड स्कीम्स में नॉमिनेशन करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है. मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने सभी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को कहा है कि वे मौजूदा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए नॉमिनेशन की डेडलाइन सुनिश्चित करें. सेबी की ओर से इस बारे में जून 2022 में सर्कुलर जारी किया था. 

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सेबी के सर्कुलर के मुताबिक, 31 मार्च 2023 तक आपको अपने म्‍यूचुअल फंड निवेश के लिए नॉमिनेशन सुनिश्चित करना होगा. अगर आप कोई नॉमिनी नहीं है, या नॉमिनेशन नहीं कराना चाहते हैं, तो निवेशकों को इस बारे में फंड हाउसेज को डिक्लेरेशन देना होगा. निवेशकों को हरेक म्‍यूचुअल फड फोलियो के लिए नॉमिनेशन कराना होगा. फिजिकल फॉर्म के जरिए नॉमिनेशन अप्लाई करने वालों के लिए दस्तखत जरूरी है. जबकि, ऑनलाइन खरीदने वालों के लिए ई-साइन का ऑप्‍शन मिलेगा.नॉमिनेशन की व्यवस्था उन स्थितियों में भी जरूरी होगी जहां ज्वाइंट होल्डर हैं.

अगर नॉमिनेशन नहीं कराया तो क्‍या होगा

IDBI AMC के हेड (प्रोडक्‍ट एंड मार्केटिंग) अजीत गोस्‍वामी के मुताबिक, 31 मार्च 2023 तक अगर नॉमिनेशन नहीं किया जाता है या डिक्लेरेशन नहीं दिया जाता है, तो इन्वेस्टर्स के म्यूचुअल फंड के सभी फोलियो फ्रीज हो जाएंगे और वे यूनिट्स नहीं रिडीम सकेंगे. एक तरह से कहें, तो निवेशकों के ट्रांजैक्‍शन रोका जा सकता है. ये फोलियो तब तक फ्रीज रहेंगे, जब तक निवेशक जरूरी डीटेल सबमिट नहीं करा देते हैं. 

दरअसल, सेबी की ओर से म्‍यूचुअल फंड्स के लिए नॉमिनेशन (Nomination for Mutual Funds) को अनिवार्य किए जाने की मंशा यह है कि आगे चलकर एसेट्स का ट्रांसफर आसानी से हो सके. इससे पहले सेबी ने निवेशकों की भलाई के लिए शेयर ट्रांसफर के नियमों को भी आसान किया था.

(डिस्‍क्‍लेमर: म्‍यूचुअल फंड्स में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है. निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें. ) 

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