कोरोना वायरस (coronavirus outbreak in India) महामारी covid 19 के खतरे को देखते हुए देश में 3 मई तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया है. ऐसे में   राज्य बीमा निगम (ESIC) ने लगभग 3.49 करोड़ श्रमिकों को बड़ी राहत  दी है. ESIC ने फरवरी महीने के लिए ESI अंशदान (ESI contributions) जमा कराने की समयसीमा को 15 मई तक बढ़ा दिया है. ESI योगदान दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाने को लेकर श्रम मंत्रालय ने एक कहा कि कई कंपनियां या इकाइयां अस्थायी रूप से बंद हैं. वहीं लॉकडाउन के चलते श्रमिकों के लिए भी काम पर जाना मुश्किल है. इसी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है.

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

15 मई तक जमा कर सकेंगे अंशदान 

ESIC ने फरवरी महीने के लिए ESI अंशदान (ESI contributions) जमा कराने की समयसीमा को पहले 15 अप्रैल तक के लिए बढ़ाया गया था. लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की ओर से लॉकडाउन की समयावधि को 15 मई तक बढ़ाने के ऐलान के बाद इस समयावधि को 15 मई तक के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया है.

कंपनियों को मिलेगी राहत

ESI अंशदान दाखिल करने के लिए कंपनियों को एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है उस समयावधि के लिए कंपनियों या इकाइयों पर कोई जुर्माना या ब्याज नहीं लगाया जाएगा. इस फैसले से 3.49 करोड़ बीमित व्यक्तियों (आईपी) और 12,11,174 नियोक्ताओं को राहत मिलेगी. इसके अलावा ESIC ने लाभार्थियों के लिए कुछ दूसरे राहत उपाय भी किए हैं.

इतना है वेतन तो मिलेगा फायदा

कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) योजना का फायदा निजी कंपनियों, फैक्ट्रियों और कारखानों में काम करने वाले उन सभी कर्मचारियों को मिलता है जिनका मासिक वेतन 21 हजार रुपये से कम हो. दिव्यांगजनों के मामले में आय सीमा 25000 रुपये है. ESI के तहत मुफ्त इलाज का लाभ लेने के लिए ESI डिस्पेंसरी अथवा हॉस्पिटल जाना होता है. इसके लिए ESI कार्ड बनता है.

 

 

निजी दवा विक्रेताओं से दवाओं की खरीद की जा सकेगी

लॉकडाउन अवधि के दौरान ईएसआई लाभार्थियों की कठिनाई को कम करने के लिए, ईएसआई लाभार्थियों को निजी दवा विक्रेताओं से दवाओं की खरीद करने और इसके बाद ईएसआईसी द्वारा प्रतिपूर्ति प्राप्त करने अनुमति प्रदान की गई है. बीमित व्‍यक्तियों को चिकित्‍सा का लाभ, नियम 60-61 के अंतर्गत प्रदान किया जाता है जो स्‍थायी विकलांगता के कारण बीमित होने लायक रोजगार में नहीं है या फिर सेवानिवृत्‍त बीमित व्‍यक्ति हैं. ऐसे व्‍यक्ति 10 रूपये प्रति महीने की दर से पूरे वर्ष के लिए अग्रिम धनराशि जमा करके चिकित्‍सा लाभ प्राप्‍त कर सकते हैं.