अगर आपने राशन कार्ड (Ration card) को Aadhaar नंबर से नहीं जोड़ा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. Lockdown में सरकार ने इसको जोड़ने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर, 2020 कर दी है. इस दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत public distribution system (PDS) के किसी भी beneficiary का राशन कार्ड सिर्फ इस वजह से रद्द नहीं होगा कि उसने आधार नंबर से राशन कार्ड नहीं जुड़ा है. 

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केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने यह सफाई बिहार में Aadhaar नंबर नहीं होने की वजह से राशन कार्ड निरस्त होने पर दी है.

मंत्रालय ने कहा कि विभाग की ओर से 7 फरवरी, 2017 के notification के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी लाभार्थियों के राशन कार्ड से उनके आधार नंबर की सीडिंग पूरा करने की समय सीमा बढ़ाकर 30 सितंबर, 2020 तक कर दी गई है.

विभाग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा है कि उस तारीख तक किसी भी लाभार्थी को सिर्फ इस वजह से अनाज देने से मना नहीं किया जाएगा कि उनका राशन कार्ड Aadhaar नंबर से जुड़ा नहीं है और सिर्फ इस आधार पर किसी भी लाभार्थी का नाम नहीं हटाया जा सकता है और न ही राशन कार्ड को cancel किया जा सकता है.

विभाग ने कहा कि beneficiary के बायोमेट्रिक (biometric) या आधार की पहचान नहीं हो पाने की वजह से एनएफएसए के तहत किसी को गल्‍ला देने से रोका नहीं किया जाएगा.

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केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान के मंत्रालय के तहत आने वाले खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने कहा कि मौजूदा संकट के दौरान व्यावहारिक नजरिया रखने की जरूरत है, ताकि कोई गरीब और योजना के योग्य beneficiary परिवार अनाज से अछूता न रहे.

विभाग ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के अथक प्रयास से कुल 23.5 करोड़ राशन कार्ड में से तकरीबन 90 फीसदी कार्ड को पहले ही आधार नंबर से जोड़ा जा चुका है, जबकि PDS के करीब 80 करोड़ लाभार्थियों में से 85 फीसदी के आधार नंबर उनके संबंधित राशन कार्ड से जोड़े जा चुके हैं.