Aadhaar-PAN Link: फाइनेंशियल ईयर 2020-21 खत्म होने वाला है. ऐसे में 31 मार्च से पहले पैसों, अकाउंट, आधार-पैन से जुड़े जो भी काम हैं उन्हें निपटा लेना चाहिए. वहीं सरकार भी अपने ग्राहकों को आधार-पैन कार्ड को लिंक कराने की सलाह बार-बार दे रही है. Aadhaar-PAN Link की आखिरी तारीख 31 मार्च है, इसलिए अगली राहत का इंतजार किए बिना दोनों कागजात को जोड़ लें, वरना आपको फाइनेंशियली लॉस झेलना पड़ सकता है. 

वित्तीय लेनदेन में हो सकती हैं परेशानियां

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बता दें इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 139AA के मुताबिक, आधार पाने के योग्य और पैन रखने वाले हर व्यक्ति को 31 मार्च 2022 से पहले-पहले अपने आधार को पैन से लिंक कराना होगा. ऐसा नहीं करने पर नागरिकों को वित्तीय लेनदेन के साथ कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. 

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इन दिक्कतों का करना पड़ेगा सामना

50 हजार रुपए से ज्यादा की FD नहीं करा पाएंगे

50 हजार रुपए से ज्यादा कैश जमा नहीं कर पाएंगे

नया Debit-Credit कार्ड नहीं ले पाएंगे

Mutual Funds में इन्वेस्ट या उसे रीडीम नहीं कर पाएंगे

किसी भी विदेशी करंसी को 50 हजार रुपए से ज्यादा का खर्च कर नहीं खरीद पाएंगे

किन लोगों के लिए जरूरी नहीं PAN-Aadhaar Link

जिन लोगों के पास Aadhaar Number या Enrollment ID नहीं है

असम, J&K और मेघालय के निवासी

Income Tax Act 1961 से अनुसार नॉन रेजिडेंट

80 साल के ज्यादा की उम्र से या पिछले साल तक 80 से ज्यादा उम्र के

जो भारत के नागरिक नहीं है

लिंक करने के बाद ऐसे करें चेक

लिंक 

PAN और जन्म तिथी दर्ज करें

कैप्चा दर्ज करें और सब्मिट पर क्लिक करें

लिंकिंग की स्थिति अगली स्क्रीन में दिखाई देगी

किन डॉक्यूमेंट्स की पड़ सकती है जरूरत

आपको आधार-पैन लिंक (Aadhaar-PAN Link) के लिए केवल अपने आधार नंबर और पैन की जरूरत पड़ेगी. वो ये तय करने के लिए कि लिंकिंग सक्सेसफुली हुई या नहीं. दोनों डॉक्यूमेंट्स पर पर्सनल डीटेल मेच होनी चाहिए.