केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 साल से घटाकर 58 साल किए जाने के प्रस्‍ताव को खारिज किया है. लोकसभा में पीएमओ में राज्‍यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने ऐसा कोई प्रस्‍ताव नहीं तैयार किया है. 

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केंद्रीय मंत्री ने बताया कि केंद्रीय सिविल सेवा (CCS) पेंशन (Pension) नियमावली 1972 में ऐसा प्रावधान है कि सरकार अगर किसी कर्मचारी को प्रदर्शन के आधार पर रिटायर कर सकती है. उसे रिटायर करने से 3 माह पहले नोटिस देना होगा. दूसरी सूरत में अगर नोटिस नहीं दिया गया है तो फिर उसे 3 महीने की सैलरी और अलाउंस दिया जाएगा.

50 साल में रिटायरमेंट की शर्त

केंद्रीय मंत्री ने किसी कर्मचारी को 50 साल की उम्र में अनिवार्य रिटायरमेंट देने के पहलू पर भी सफाई दी. उन्‍होंने बताया कि अगर कर्मचारी समूह क या ख सेवा में 35 साल की उम्र से पहले आ गया है और बाद में उसने 50 साल की उम्र पाई है. दूसरे मामले में उसने 55 साल की उम्र पाई हो. 

क्‍या है व्‍यवस्‍था

मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र 60 साल जबकि डॉक्‍टर और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की उम्र 65 साल है. सरकार ने इसमें कोई बदलाव नहीं किया है. 

1998 में बढ़ी रिटायरमेंट उम्र

सरकार ने 1998 में केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 58 से बढ़ाकर 60 की थी. इसके बाद कई राज्‍य सरकारों ने अपने कर्मचारियों की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 कर दी थी.