वित्तीय वर्ष 2017- 18 का आंकलन वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की आरखिरी समय सीमा 31 मार्च है. इस समय सीमा में अगर आप ITR  नहीं भरते हैं तो आप पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है.

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जुर्माने के साथ रिटर्न भरने का है अंतिम विकल्प

यदि आप जानबूझ कर आईटीआर नहीं भरते और कर की बकाया राशि 3000 रुपये से ज्यादा है तो आयकर विभाग आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकता है. आयकर विभाग का कहना है कि वैसे जो आईटीआर भरने की अंतिम समय सीमा 31 अगस्त थी लेकिन जुर्माना चुकाने के साथ ही इसे देरी के साथ 31 मार्च 2019 तक भरा जा सकता है. यदि आपने अब तक आईटीआर नहीं भरा है तो आयकर विभाग की ओर से आपको ई मेल या मैसेज भेजा गया होगा. बिना जुर्माने से आयकर भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी. इसे बाद में 31 अगस्त तक बढ़ाया गया था.

31 मार्च तक रिटर्न भरने का है विकल्प

यदि आप देरी से रिटर्न भरते हैं तो कई लाभ से वंचित रह जाएंगे. यदि आपने 31 मार्च तक ITR नहीं भरा है तो जुर्माना चुकाने के बाद भी आपको ITR भरने का मौका नहीं मिलेगा. पहले आयकरदाताओं को दो साल का रिटर्न एक साथ दाखिल करने का विकल्प मिल जाता था पर अब ये विकल्प खत्म किया जा चुका है.

देरे से आयकर भरने पर लगेगा इतना जुर्माना

यदि आपने मौजूदा आंकलन वर्ष से देरी से ITR भरा है तो आपको अनिवार्य तौर पर जुर्माना देना होगा. हां यदि आपकी आय 2.5 लाख रुपये से कम है तो आप पर जुर्माना नहीं लगेगा.

ऐसे भरें रिटर्न

सबसे पहले अपको आयकर विभाग की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा.

यूजर आईडी ( आपका पैन नम्बर ) और पासवर्ड भरने के साथ ही जन्मतिथि और कैप्चा भरना होगा

पहली बार आईटीआर भरने वालों को यहां अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा

सात श्रेणी के आईटीआर फार्म में उपयुक्त आवेदन फॉर्म चुनना होगा

गलत श्रेणी का आईटीआर फॉर्म भरने पर इसे भरा हुआ नहीं माना जाएगा.

रिटर्न फाइल करने के पहले आपको जुर्माना ब्याज के साथ अदा करना होगा