1 अक्टूबर से Online Gaming पर 28% GST, जारी हुआ नोटिफिकेशन
ऑनलाइन गेमिंग को लेकर जीएसटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. अब एक अक्टूबर यानी कल ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी दर लागू होगा.
ऑनलाइन गेमिंग पर लगने वाले जीएसटी पर बड़ी खबर है. ऑनलाइन गेमिंग को लेकर जीएसटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. अब एक अक्टूबर यानी कल ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी दर लागू होगा. ऑनलाइन गेमिंग पर लगाए दांव के पूरे अंकित मूल्य पर यह कर लगाया जाएगा.
बीते गुरुवार को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने ने स्पष्ट कर दिया कि एक अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लागू होगा. अग्रवाल ने कहा कि इसे लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. उन्होंने साफ किया कि जीएसटी परिषद की पिछली बैठक में लिए गए फैसले के मुताबिक संबंधित अधिसूचना प्रक्रियाधीन हैं. इसके बाद अब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है.
कब हुआ था ऐलान?
दरअसल पिछले महीने की शुरुआत में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी का ऐलान किया था. उन्होंने 51वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद कहा था कि अब ऑनलाइन गेमिंग पर लगाए दांव के पूरे अंकित मूल्य पर 1 अक्टूबर से 28 प्रतिशत कर लगाया जाएगा. हालांकि हालांकि गेमिंग कंपनियों ने जीएसटी परिषद् से इस फैसले को टालने की अपील की थी.
सात अक्टूबर को अगली बैठक
जीएसटी परिषद की अगली बैठक सात अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में होगी. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले होने की संभावना है. इससे पहले जीएसटी परिषद की 51वीं बैठक 2 अगस्त को संपन्न हुई थी. इस बैठक में कैसिनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी दरों को लेकर परिषद ने फैसला लिया था. इन तीन मदों पर जीएसटी की दर 28 फीसदी निर्धारित की गई थी. जीएसटी परिषद की बैठक में राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल थे.