NPS (नेशनल पेंशन योजना) ने EPFO से कहीं ज्‍यादा रिटर्न दिया है. एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीते 10 साल में, केंद्रीय और राज्‍य कर्मचारियों को NPS में क्रमश: 9.1% और 9.5% का रिटर्न मिला है, जबकि EPFO में यह आंकड़ा 8.7% है. अब सरकार ने इसमें निवेश को कर मुक्‍त करने का भी प्रावधान कर दिया है. 

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क्‍या है NPS खाता

टैक्‍स एक्‍सपर्ट अनिल के. श्रीवास्‍तव के मुताबिक NPS दो प्रकार के खाते प्रदान करता है - टियर 1 और टियर 2. टियर 1 NPS खाता अनिवार्य होता है, जबकि टियर 2 खाता 1 स्वैच्छिक बचत खाता है. इसे कोई भी खोल सकता है और इसमें निकासी भी कभी भी की जा सकती है.

कर्मचारी को फायदा

इनकम टैक्‍स एक्‍ट की सेक्‍शन 80 सीसीडी(1) के तहत, कर्मचारी को NPS में योगदान पर कर छूट मिलती है. सेक्‍शन 80 सी के तहत कर छूट की राशि 1.50 लाख रुपए से ऊपर नहीं हो सकती. वहीं अन्‍य लोगों के लिए यह सीमा ग्रॉस इनकम की 20 फीसदी है.

वालेंटरी योगदान

सेक्शन 80 सीसीडी 1 (बी) के तहत, कर्मचारी स्वैच्छिक रूप से NPS में अतिरिक्त 50 हजार रुपए का निवेश कर सकते हैं. यानि सेक्‍शन 80 सी के तहत 1.50 लाख रुपए और अतिरिक्‍त 50 हजार का निवेश कर कोई भी कर्मचारी 2 लाख रुपए तक की कर छूट पा सकता है.