ITR दाखिल करने के बचे हैं केवल 2 दिन, नहीं तो लगेगा जुर्माना
जिन लोगों ने पिछले साल आईटीआर दाखिल किया है, उन्हें तो जरूर रिटर्न भरना चाहिए नहीं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन्हें नोटिस भेज सकता है.
अगर आपने अभी तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो देर मत कीजिए क्योंकि 31 अगस्त के बाद रिटर्न दाखिल करने पर आपको जुर्माना भरना पड़ेगा. टैक्स असेसमेंट ईयर 2019-20 में बगैर जुर्माने के इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त, 2019 है.
आयकर विभाग की ओर से टैक्सपेयर्स को आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तिथि के बारे में मोबाइल फोन पर लगातार एसएमएस भेजे जा रहे हैं, जिसमें यह भी बताया जा रहा है कि उनको आखिरी तिथि के बाद रिटर्न दाखिल करने पर 5,000 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है.
मगर, 5,000 रुपये जुर्माना सिर्फ उन्हीं आयकरदाताओं को भरना पड़ेगा जिनकी कर योग्य आय पांच लाख रुपये से अधिक रही है. जिनकी कर योग्य आय इस माली साल के दौरान पांच लाख रुपये से कम है, उनको 31 अगस्त के बाद सिर्फ 1,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा.
पांच लाख रुपये से अधिक आय वाले आयकरदाताओं को एक सितंबर से लेकर 31 दिसंबर, 2019 तक आयकर रिटर्न दाखिल करने पर 5,000 रुपये और उसके बाद एक जनवरी 2020 से लेकर 31 मार्च, 2020 तक आयकर रिटर्न दाखिल करने पर 10,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा, लेकिन जिनकी आय पांच लाख रुपये से कम है उनको 31 अगस्त, 2019 के बाद 31 मार्च, 2020 तक आयकर रिटर्न दाखिल करने पर सिर्फ 1,000 रुपये ही जुर्माना भरना पड़ेगा.
मौजूदा टैक्स असेसमेंट ईयर 2019-20 में पिछले वित्त वर्ष 2018-19 में प्राप्त आय पर आयकर रिटर्न दाखिल किया जा रहा है.
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जो लोग क्रेडिट कार्ड का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या विदेश के दौरे पर जाते हैं या फिर पैसों का अधिक लेन-देन करते हैं उनको आयकर रिटर्न जरूर दाखिल करना चाहिए नहीं तो उनको आयकर विभाग का नोटिस मिल सकता है. खासतौर से जिनकी आय कर योग्य है उनको देर नहीं करनी चाहिए और जुर्माने से बचने के लिए 31 अगस्त से पहले आयकर रिटर्न दाखिल कर देना चाहिए.
और जिन लोगों ने पिछले साल आईटीआर दाखिल किया है, उन्हें तो जरूर रिटर्न भरना चाहिए नहीं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन्हें नोटिस भेज सकता है.