नए साल के पहले दिन से टू-व्‍हीलर और कार चलाने वालों के लिए 15 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा (Accidental Insurance Cover) होगा. इंश्‍योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने 1 जनवरी 2019 से इसे अनिवार्य कर दिया है. इस बारे में सबसे पहले 20 सितंबर को एक सर्कुलर जारी किया था. हालांकि, अंतिम सर्कुलर 11 नवंबर को जारी किया गया.

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टू-व्‍हीलर और कार चलाने वालों को देना होगा इतना प्रीमियम

पहली जनवरी से वाहन चलाने वालों का एक्‍सीडेंटल इंश्‍योरेंस कवर यानी दुर्घटना बीमा 15 लाख रुपये हो जाएगा. इसके लिए 750 रुपये का प्रीमियम भी तय किया गया है. इसका मतलब हुआ कि 15 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा पाने के लिए वाहन चालकों अपनी जेब से अब सालाना 750 रुपये देने होंगे.

अधिकतम 2 लाख रुपये का मिलता था दुर्घटना बीमा

31 दिसंबर 2018 तक वाहन चालकों को अधिकतम 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर मिलता था. दोपहिया वहनों के लिए यह रकम 1 लाख रुपये और कॉमर्शियल या प्राइवेट कारों के लिए दुर्घटना बीमा की रकम 2 लाख रुपये थी.

अनिवार्य दुर्घटना बीमा एक्‍सपायर होने पर अलग से लेनी होगी पॉलिसी

IRDAI के सर्कुलर के अनुसार, अगर किसी व्‍यक्ति का अनिवार्य दुर्घटना बीमा कवर एक्‍सपायर हो रहा है तो वह किसी भी जनरल इंश्‍योरेंस कंपनी से अनिवार्य दुर्घटना बीमा कवर ले सकता है. यह कवर उस व्‍यक्ति के सभी वाहनों/ड्राइविंग पर लागू होगा. दूसरे शब्‍दों में कहें तो अनिवार्य दुर्घटना बीमा कवर पॉलिसी मान्‍य होगी अगर ओनर-ड्राइवर अपने नाम से खरीदे गए वाहन चलाता है.