यूपी सरकार ने किसानों को दिया दिवाली का तोहफा, बिजली बिल के सरचार्ज में 100% की छूट, जानिए डीटेल
OTS Scheme: योगी सरकार बकाएदार बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बार फिर एकमुश्त समाधान योजना (OTS) शुरू करने जा रही है. यह योजना 8 नवंबर से शुरू होगी और 31 दिसंबर 2023 तक चलेगी. इसे तीन चरणों में लागू किया जाएगा.
OTS Scheme: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) ने किसान समेत बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है. योगी सरकार बकाएदार बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बार फिर एकमुश्त समाधान योजना (OTS) शुरू करने जा रही है. यह योजना 8 नवंबर से शुरू होगी और 31 दिसंबर 2023 तक चलेगी. इसे तीन चरणों में लागू किया जाएगा.
किस्तों में बकाया भुगतान करने की सुविधा
एकमुश्त समाधान योजना (OTS) के तहत बकाएदार घरेलू उपभोक्ताओं के अलावा कमर्शियल, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, निजी नलकूप और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर भी सरचार्ज में छूट हासिल कर सकेंगे. इतना ही नहीं बकाए को किस्तों में भुगतान करने की सुविधा भी मिलेगी.
ये भी पढ़ें- रबी सीजन में इस गेहूं की खेती बनाएगी मालामाल, बाजार में भारी डिमांड
TRENDING NOW
FD पर Tax नहीं लगने देते हैं ये 2 फॉर्म! निवेश किया है तो समझ लें इनको कब और कैसे करते हैं इस्तेमाल
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ताजा अपडेट, खुद सरकार की तरफ से आया ये पैगाम! जानिए क्या मिला इशारा
यह योजना 54 दिनों तक तीन चरणों में लागू होगी. पहला चरण 8 से 30 नवंबर, दूसरा 1 से 15 दिसंबर और तीसरा 16 से 31 दिसंबर तक चलेगा. योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं (LMV-1) और किसानों (MLV-5) का खास ध्यान रखा गया है. इन्हें सरचार्ज में 100% की छूट के साथ अधिकतम 12 किस्तों में बकाया राशि के भुगतान की सुविधा दी गई है.
1 किलोवाट भुगतान पर इतनी छूट
एक किलोवाट तक भार वालों को 15 दिसंबर तक पूरा भुगतान करने पर सरचार्ज राशि में 100% की छूट मिलेगी, जबकि उसके बाद 80% की छूट रहेगी. इसी तहत 15 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन कराने पर 12 किस्तों में भुगतान पर 90% और उसके बाद 70% की छूट मिलेगी. तीन किस्तों में भुगतान पर 60 फीसदी और 6 किस्तों में भुगतान पर 50 फीसदी की ही छूट मिलेगी.
3 किलोवाट भार तक कमर्शियल कंज्यूमर (LMV-2) को 30 नवबर तक कुल भुगतान पर 80%, जबकि उसके बाद दूसरे-तीसरे चरण और किस्तों की संख्या के अनुसार छूट 10-10 फीसदी घटकर 50 फीसदी तक ही मिलेगी. 3 किलोवाट से अधिक भार वाले कमर्शियल कंज्यूमर 30 से 60 फीसदी तक छूट ले सकेंगे.
12:55 PM IST