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टीचरों को ग्रेच्‍युटी और पारिवारिक पेंशन; सरकार ने जारी किया आदेश

केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने NPS (National Pension) सबस्‍क्राइबर की रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्‍युटी रोकने का फैसला किया है. दरअसल, मानव संसाधन मंत्रालय (HRD) ने आदेश जारी कर इसे रोकने को कहा है.
Updated on: May 20, 2019, 06.42 PM IST
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एनपीएस वालों पर रोक

मंत्रालय के आदेश के मुताबिक 30 अप्रैल 2019 से सीसीएस (पेंशन) रूल्‍स, 1972 के अंतर्गत NPS खाताधारक को ग्रेच्‍युटी और फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी.

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25 जोन को भेजा लेटर

KV PSS (केंद्रीय विद्यालय प्रोग्रेसिव टीचर्स एसोसिएशन) के राष्‍ट्रीय महासचिव प्रियव्रत चिकारा ने बताया कि 25 क्षेत्रों के सभी स्‍कूलों को 16 मई को इस संबंध में पत्र मिला है. इसमें कहा गया है कि KVS के जो कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्‍टम में आते हैं उन्‍हें रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्‍युटी का लाभ नहीं मिलेगा.

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2004 के पहले के टीचर अप्रभावित

यह पत्र केवीएस आर्गनाइजेशन के एडिशनल कमिशनर यूएन ख्‍वाडे ने जारी किया है. पत्र में उन्‍होंने कहा है कि यह फैसला मानव संसाधन मंत्रालय के निर्देश पर लिया गया. हालांकि जिन शिक्षकों ने 2004 के पहले KVS ज्‍वाइन किया है और पुरानी पेंशन योजना (OPS) के पात्र हैं, उन पर इस आदेश का असर नहीं पड़ेगा.

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कई शिक्षकों ने फैसले का विरोध किया

जागरण जोश की खबर के मुताबिक कई शिक्षकों ने इस फैसले का विरोध किया है. उन्‍होंने कहा कि CBSE 2019 की बोर्ड परीक्षा के शानदार नतीजों के एवज में सरकार ने हमें यह तोहफा दिया है. इस साल 98.54 प्रतिशत स्‍टुडेंट पास हुए हैं और पास पर्सेंटेज का भी रिकॉर्ड बना है. इसमें टीचरों की बड़ी भूमिका है.

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आदेश वापस ले सरकार : संघ

अखिल भारतीय केंद्रीय विद्यालय शिक्षक संघ के राष्‍ट्रीय महासचिव मुकुट बिहारी अग्रवाल का कहना है कि शिक्षक लगातार कई वर्षों से बोर्ड परीक्षा का बेहतर नतीजे दे रहे हैं. उन्‍होंने कहा कि सरकार को इस आदेश को तत्‍काल वापस लेना पड़ेगा.