इन महिला अधिकारी और कर्मचारियों को घर से काम करने की छूट, DoPT का फरमान
जो महिला कर्मचारी पहले से मैटरनिटी लीव पर नहीं हैं उन्हें भी ऑफिस आने से छूट रहेगी.
लॉकडाउन के चौथे चरण में ज्यादातर कामों को छूट दे दी गई है. सरकारी से लेकर प्राइवेट ऑफिस खुल रहे हैं. हालांकि कुछ जगहों पर पूरे स्टाफ के साथ काम नहीं किया जा रहा है. इस कड़ी में सरकारी ऑफिसों में काम करने वाली महिला अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ( DoPT) ने एक बड़ी राहत का ऐलान किया है.
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ( DoPT) ने प्रेग्नेंट महिला (pregnant women) अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालय आने से छूट दी है.
प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री और कार्मिक तथा प्रशिक्षण राज्य़ मंत्री जितेन्द्र सिंह ने बताया कि इस बारे में एक लेटर जारी कर दिया गया है. उन्होंने उम्मीद जताई की तमाम मंत्रालय, विभाग, राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकार इसका पालन करेंगी.
जितेन्द्र सिंह ने कहा कि जो महिला कर्मचारी पहले से मैटरनिटी लीव ( maternity leave) पर नहीं हैं उन्हें भी ऑफिस आने से छूट रहेगी. दिव्यांग कर्मचारियों (disabled staff) को भी इसी तरह की छूट दी गई है.
डॉ. सिंह ने कहा कि भीड़ से बचने के लिए विभाग प्रमुखों को अपने ऑफिस के लिए तीन चरण के समय तय करने की सलाह दी गई है. ये समय सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक, सुबह साढ़े नौ बजे से शाम छह बजे तक और सुबह दस बजे से शाम साढ़े छह बजे तक रहेंगे.
बता दें कि सरकार ने लॉकडाउन 4.0 में कई तरह के काम और सर्विस में छूट दी हुई है. लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई तक लागू रहेगा. इस दौरान कई तरह की छूट दी गई हैं.
इस लॉकडाउन में नियमों को लेकर राज्य सरकारों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं.
राज्य सरकार तय कर रही हैं कि कि प्रदेश में रेड, ऑरेंज और ग्रीन ज़ोन में कौन से एरिया आएंगे. कंटेनमेंट ज़ोन को छोड़कर हर इलाके में ई-कॉमर्स कंपनियों को हर तरह के सामान की होम डिलीवरी करने की छूट दी गई है.
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राज्य सरकार ही तय करेंगी कि उनके किस शहर में कौन-सी दुकानें खुलेंगी और कौन सर्विस बंद रहेंगी. किसी भी सर्विस को शुरू करने में मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करना जरूरी है. इस चरण में रेस्तरां भी खोले गए हैं. लेकिन उन्हें खाने के पैकिंग की छूट दी गई है.