बच्चों की देखभाल करने वाले कामकाजी पुरुषों के लिए यह अच्छी खबर है कि अब वे भी महिला कर्मचारियों की तरह छुट्टी ले सकेंगे. पूरी नौकरी के दौरान बच्चों की देखभाल के लिए 730 दिन का अवकाश मिलेगा. सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सिंगल पुरुष पैरेंट्स के लिए नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. बच्चों के रख-रखाव के लिए अब सिंगल पुरुष पैरंट भी महिलाओं की तरह पेड लीव ले सकते हैं.

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अभी तक केवल महिला कर्मचारियों को अपनी पूरे सेवाकाल में दो साल या 730 दिनों की अधिकतम अवधि के लिए चाइल्ड केयर लीव (सीसीएल) मिलती थी. इस दौरान उन्हें उनके वेतन का पूरा भुगतान किया जाता है. लेकिन अब यह सुविधा सिंगल पुरुष कर्मचारियों को भी मिला करेगी. ऐसे केंद्रीय कर्मचारी जिन के बच्चों की उम्र 18 साल से कम है, वे सीसीएल फायदा उठा सकेंगे. 

VIDEO : अब सिंगल पुरुष भी ले सकते हैं बच्चों के रख-रखाव के लिए पेड लीव

वेतन आयोग सिफारिश के मुताबिक, सिंगल पुरुष कर्मचारी साल में छह बार में सीसीएल ले सकेंगे. महिला कर्मचारियों को तीन बार में सीसीएल लेने की छूट है. इसके तहत हर जनवरी और जुलाई के प्रथम दिन पांच दिन का अग्रिम अवकाश प्रत्येक कैलेंडर वर्ष उनके अवकाश खाते में डाला जाएगा.

सीसीएल के लिए सिंगल पुरुष कर्मचारी भी लंबे समय से मांग कर रहे थे. सिंगल कर्मचारियों की मांग को देखते हुए छठवें वेतन आयोग ने पुरुषों को भी सीसीएल की सुविधा देने की सिफारिशें की थीं.