नोटबंदी और रीयल एस्टेट से जुड़ा कानून रेरा के आने के बाद से घरों और प्रोपर्टी की बिक्री में अचानक से गिरावट का ट्रेंड रहा. हाल के कुछ महीनों में इसमें मामूली सुधार के संकेत हैं. हालांकि अभी भी मांग कम है. आज के समय में अगर आप घर की तलाश में हैं तो आपके पास कई विकल्प हैं. लेकिन अगर आप रेडी टू मूव (यानी घर खरीदते ही आप उसमें प्रवेश कर सकते हैं) का विकल्प चुनते हैं तो आपके लिए यह सबसे बढ़िया विकल्प साबित होगा. आइए जानते हैं इसके क्या-क्या मिल सकते हैं फायदे.

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

प्रोपर्टी में देरी का जोखिम नहीं

जब आप रेडी टू मूव घर खरीदते हैं तो आपको इसके पूरा होने का इंतजार नहीं करना होता है. रेरा कानून के लागू होने के बाद बिल्डर या डेवलपर्स पर अब समयसीमा का दबाब है. कानून के मुताबिक अगर डेवलपर तय समयसीमा में खरीदार को घर नहीं सौंपता है तो उसपर पेनाल्टी लगेगी.

आप क्या खरीद रहे हैं आपको तुरंत पता होता है

आमतौर पर निर्माणाधीन प्रोजेक्ट में बुकिंग करने पर आपको वास्तविक घर का पता नहीं होता, लेकिन रेडी टू मूव में तैयार घर आपके सामने होता है और आप इस पर फैसला ले सकते हैं. रेडी टू मूव घर में आप जगह, घर की क्वालिटी, अपार्टमेंट से बाहर का नजारा, मौजूद सुविधाएं आदि को नजदीक से देख कर फैसला ले सकते हैं.

पड़ोस में क्या है इसका पहले चलता है पता

आप जहां घर ले रहे हैं, उसके आस-पास क्या है यह जानना काफी जरूरी है. रेडी टू मूव के विकल्प में आप अपने पड़ोस में बाजार, अस्पताल, स्कूल, आवश्यक संरचना, पार्क, कनेक्टिविटी आदि के बारे आप तुरंत जान और देख सकेंगे. रीयल एस्टेट के जानकारों का कहना है कि एक बिल्डिंग में मौजूद सुविधाएं और सुरक्षा काफी अहम चीजें हैं जिसके बारे में आप रेडी टू मूव घर खरीदने के दौरान तुरंत पता लगा सकते हैं. 

पैसे चुकाने का दोगुना दबाव नहीं होता

रेडी टू मूव घर लेने का यह सबसे बड़ा फायदा है. इसमें आप तैयार घर में पहले दिन से रहना शुरू कर देते हैं. खासकर वैसे लोग जो एक साथ घर की ईएमआई और किराया दोनों एक साथ नहीं दे सकते, और तुरंत घर की जरूरत होती हो, को बड़ी राहत मिलती है. इससे घर के मद में हर माह दोगुना खर्च नहीं होता.

कमाई का भी बन जाता है विकल्प

अगर आपके पास एक घर पहले से है या आप किसी दूसरे शहर में हैं तो आपके इस शहर में खरीदे गए रेडी टू मूव घर से आप किराए के रूप में तुरंत अपनी आय शुरू कर सकते हैं. यह आय आपके किसी कर्ज की मासिक किस्त चुकाने के काम आ सकती है.

जीएसटी में बचत

लाइवमिंट की खबर के मुताबिक, किसी भी निर्माणाधीन प्रोपर्टी पर 12 प्रतिशत का जीएसटी लगता है. यह प्रोपर्टी की कीमत के अलावा लगता है. इसलिए अगर आप निर्माणाधीन प्रोपर्टी 60 लाख में खरीदते हैं तो आपको 7.2 लाख रुपये जीएसटी के रूप में अदा करने होंगे. खास बात यह है कि रेडी टू मूव घर लेने पर जीएसटी लागू नहीं होता. इससे आप मोटा पैसा बचा सकते हैं. साथ ही आपको आयकर छूट में भी लाभ मिलता है.