West Bengal guidelines on cab services: पश्चिम बंगाल सरकार (West Bengal goverment) ने राज्य में ऐप कैब सेवाओं (cab services) को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है. राज्य में ऐप के जरिये कैब बुकिंग सेवाओं को विनियमित करने के लिए अधिसूचना जारी की गई है. सरकार के इस कदम का उद्देश्य राज्य में कैब ड्राइवरों द्वारा किए जाने वाली मनमानियां रोकना है.

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नोटिफिकेशन के मुताबिक ग़ैर वाजिब surge चार्ज और राइड रद्द करने पर जुर्माना लगाया जाएगा. इतना ही नहीं ऐसी स्थिति में एग्रीगेटर का लाइसेंस अस्थायी तौर पर रद्द किया जा सकता है.एग्रीगेटर को बेस किराया से 50% कम और बेस किराया से 50% ज्यादा सर्ज प्राइसिंग चार्ज करने की इजाजत नहीं है. अब डेड माइलेज के लिए शुल्क यात्री से नहीं लिया जा सकता है.

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ड्राइवर द्वारा बुकिंग रद्द करने पर लगेगा जुर्माना

कैब चालक द्वारा यात्री से तीन किलोमीटर से कम दूरी पर अतिरिक्त किराया नहीं लिया जाएगा. ड्राइवर द्वारा बुकिंग रद्द करने पर, जबकि 100 से अधिक की यात्रा रही हो 10% जुर्माना देना होगा. सक्षम अधिकारी एग्रीगेटर का लाइसेंस 10 दिन से 6 महीने तक के लिए कैंसल कर सकते हैं. सवारी और चालक की सुरक्षा कंपनी की जिम्मेदारी होगी. 

लाइसेंस को अस्थायी रूप से रद्द करने का प्रावधान 

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कैब चालकों द्वारा अधिक भाड़ा वसूलना और यात्रा रद्द करने के आरोपों को देखते हुए जुर्माने और लाइसेंस को अस्थायी रूप से रद्द करने का प्रावधान शामिल किया गया है. अधिसूचना में कहा गया कि वर्तमान वर्ष के लिए परिवहन विभाग द्वारा अधिसूचित सिटी टैक्सी का किराया ऐप के जरिये कैब सेवा का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए मूल किराया होगा.

यात्री को नहीं देना होगा अतरिक्त किराया

इसके अलावा उन्हें आधार किराये से 50 फीसदी कम या 50 फीसदी अधिक अधिभार वसूलने की अनुमति होगी. अधिसूचना में कहा गया कि यात्रा के लिए किराया यात्रा शुरू करने के स्थान से लेकर उतरने के स्थान तक ही लिया जाएगा. राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए इस नोटिफिकेशन से कैब से सफर करने वाले लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है.