Car Seat Belt: मुंबई में सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य, कानून तोड़ने वालों को मिलेगा दंड
कार में ड्राइवर के साथ-साथ पीछे बैठने वालों को भी अब सीट बेल्ट लगाना होगा. बिना सीट बेल्ट लगाए पकड़े जाने पर जुर्माना देना पड़ेगा.
Car Seat Belt: अब मुंबई में अब सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य हो गया है. इसको लेकर मुबंई पुलिस ने एक आदेश जारी किया है. आदेश में कहा गया कि 1 नवंबर से मुंबई में अब बिना सीट बेल्ट पहने वाहन चलाने पर पुलिस सख्ती करेगी. मुंबई पुलिस के आदेश में कहा गया है कि, "जो कोई भी बिना सुरक्षा बेल्ट पहने मोटर वाहन चलाता है या सीट बेल्ट नहीं पहने यात्रियों को ले जा रहा है, वह दंडनीय होगा."
सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य कार में सभी के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है. मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194 (बी) (2) में कहा गया है कि अगर 14 साल से कम उम्र का बच्चा कार में है, तो उसे सुरक्षा बेल्ट भी पहननी चाहिए. ऐसा नहीं करने पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. 1 सितंबर 2020 में मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करते हुए सीट बेल्ट नहीं लगाने पर चालान की राशि 100 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए की गई थी. कार में में आगे बैठे दोनों यात्रियों पर लागू होता है. 2002 में ही बना दिया था अनिवार्य ड्राइवर और अगली सीट पर बैठे यात्री के लिए सीट बेल्ट लगाना 1993 में ही अनिवार्य कर दिया गया था. सरकार ने अक्टूबर 2002 को पिछली सीट पर बैठे यात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया था. सायरस मिस्त्री के एक्सीडेंट के बाद बदलाव गुजरात से मुंबई लौटते समय जाने-माने बिजनेसमैन सायरस मिस्त्री की 4 सितम्बर को कार दुर्घटना में मौत हो गई थी. मिस्त्री उस समय कार की पीछे वाली सीट पर बैठे थे. उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाया था. कार जब हाईवे पर एक दीवार से टकराई तो मिस्त्री और उनके साथ बैठे जहांगीर पंडोले की सीट से सिर टकराने से मौत हो गई थी. इसके बाद केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने गजट नोटिफिकेशन जारी करके सभी राज्यों को कार में पीछे की सीट बेल्ट लगाने की अनिवार्यता करने के निर्देश दिए थे.