Voter ID Card: किन स्थितियों में बनवा सकते हैं डुप्लीकेट वोटर आईडी, क्या है आवेदन का तरीका
नवंबर में छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना राज्य में चुनाव होने हैं. ऐसे में जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको अपने वोटर आईडी कार्ड को तैयार रखना चाहिए. अगर आपका वोटर आईडी खराब हो गया है तो आप इसकी डुप्लीकेट कॉपी के लिए आवेदन कर सकते हैं.
चुनावों का मौसम आने वाला है. चुनाव में वोट डालते वक्त आपको मतदाता पहचान पत्र (Voter ID Card) की जरूरत होती है. यही आपको वोट डालने का अधिकार देता है. नवंबर में छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना राज्य में चुनाव होने हैं. इसके अलावा अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में वोट डालते समय आपको वोटर आईडीकार्ड की जरूरत होगी. ऐसे में अगर आपका कार्ड खराब हो गया है, तो आप डुप्लीकेट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं. यहां जानिए इसका तरीका.
किन स्थितियों में बनवा सकते हैं डुप्लीकेट वोटर आईडी
- अगर आपका कार्ड फट गया है तो आप इसे दोबारा बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं.
- अगर आपका वोटर आईडी कार्ड कहीं गुम हो गया है, तो भी आप डुप्लीकेट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं.
- अगर आपका कार्ड चोरी हो गया है, तो भी आप इसकी डुप्लीकेट कॉपी के लिए आवेदन कर सकते हैं.
आसान है डुप्लीकेट कार्ड की प्रकिया
जब आप नया वोटर आईडी कार्ड बनवाते हैं तो इसकी प्रक्रिया काफी लंबी हो जाती है. लेकिन डुप्लीकेट कार्ड की कॉपी निकलवाना इसकी तुलना मेंआसान होता है. इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगता और न ही आपको कहीं जाने की जरूरत होती है. घर बैठे आप डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग ने अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
ये है आवेदन का तरीका
- डुप्लीकेट वोटर आईडी बनवाने के लिए सबसे पहले आपको अपने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट जाकर फॉर्म EPIC-002 की एक कॉपी डाउनलोड करनी होगी. ये फॉर्म फोटो वोटर आईडी कार्ड जारी के लिए होता है.
- इस फॉर्म को भरते समय सावधानी बरतें. फॉर्म के साथ सभी जरूरी दस्तावेज अटैच करें. फॉर्म में आपको डुप्लीकेट आईडी कार्ड बनवाने का कारण भी देना होगा. अगर आपका वोटर आईडी कार्ड खो गया है चोरी हो गया है तो आपको FIR की कॉपी भी अटैच करनी होगी.
- इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो, पता और पहचान का प्रमाण पत्र भी दस्तावेजों में शामिल करें. इसके बाद इस फॉर्म को आप अपने स्थानीय निर्वाचन अधिकारी के पास जमा कराएं. इसके बाद आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा.
- आप इस नंबर की मदद से आप राज्य चुनाव कार्यालय की वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं यानी ये पता कर सकते हैं कि आपका वोटर आई कार्ड बना है या नहीं.
- एक बार जब आप अपना फॉर्म जमा कर देते हैं तो पहले इसे वेरिफाई किया जाता है, उसके बाद डुप्लीकेट कार्ड का प्रोसेस शुरू हो जाता है. वेरिफिकेशन के बाद आपको सूचित कर दिया जाएगा. इसके बाद आप स्थानीय चुनाव अधिकारी के पास जाकर इसे ले सकते हैं.
ऑफलाइन भी कर सकते हैं आवेदन
अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते तो आप इसके लिए ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं. इसके लिए आपको जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस जाकर आवेदन देना होता है. यहां दूसरा वोटर आई कार्ड बनवाने के लिए वही फॉर्म लेना होगा. इसमें नाम, पता और पुराने वोटर आई कार्ड का नंबर भरना होता है. जो भी दस्तावेज यहां आपसे मांगे जाएंगे उसकी फोटो कॉपी जमा दें. आपके दस्तावेजों के वेरीफाई या सत्यापन होने के बाद आपको दूसरा वोटर आई कार्ड जारी कर दिया जाएगा. इसके कुछ दिन बाद आप निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर से अपना दूसरा वोटर आई कार्ड ले सकते हैं.
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें