Election Commission Of India: 17 साल में ही इश्यू हो जाएगा Voter ID Card, साल में 4 बार कर सकेंगे अप्लाई- जानिए डीटेल
जिन लोगों की आयु 1 जनवरी 2023 में 18 साल पूरी हो रही है, वह भी वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके साथ ही अब वोटर आईडी के लिए युवा एक साल में चार बार आवेदन कर सकते हैं.
Election Commission Of India:देश के युवा मतदाताओं के लिए बड़ी खबर है. चुनाव आयोग (Election Commission) की तरफ से यह जानकारी भी दी गई है कि अब वोटर आईडी के लिए युवा एक साल में चार बार आवेदन कर सकते हैं. चुनाव आयोग ने बताया कि नए मतदाता अपनी पहचान करने के लिए रजिस्ट्रेशन के समय आधार नंबर दे सकते हैं. निर्देश के मुताबिक, जिन लोगों की आयु 1 जनवरी 2023 में 18 साल पूरी हो रही है, वह भी वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके साथ ही अब वोटर आईडी के लिए युवा एक साल में चार बार आवेदन कर सकते हैं.
मतदाता पंजीकरण के लिए आधार नंबरचुनाव आयोग ने बताया कि नए मतदाता अपनी पहचान स्थापित करने के लिए पंजीकरण के समय आधार नंबर दे सकते हैं.मतदाता सूची में नाम जोड़ने के बाद प्रत्येक मतदाता को इपिक कार्ड जारी किया जाएगा. जिनके नाम पहले से ही मतदाता सूची में सम्मिलित हैं, वे भी 01 अगस्त से 31 मार्च 2023 तक अपने आधार नंबर वोटर आईडी में अपडेट करवा सकते हैं. इसके लिए नया फॉर्म 6 बी भरा जाएगा.
वोटर लिस्ट लिंक होगी आधारचुनाव आयोग ने मतदाता सूची को आधार से लिंक करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है. इसके लिए 1 अगस्त 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक अभियान चलाया जाएगा. अभियान में वोटर लिस्ट में शामिल हर नाम का आधार नंबर लेकर उसे आधार से लिंक किया जाएगा. इसके लिए साल में चार बार 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 दिसंबर को वोटर आईडी के लिए आवेदन किया जा सकता है.
भारत निर्वाचन आयोग की ओर से आरपी एक्ट-1950 के सेक्शन 14 बी में और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960 में जरूरी बदलाव किए गए हैं. इसके अलावा वोटर कार्ड बनवाने के लिए आवेदन फार्म में जरूरी बदलाव किए गए हैं, जोकि एक अगस्त 2022 से लागू होंगे. अब वोटर कार्ड बनवाने से लेकर नाम, पता और आधार कार्ड से वोटर कार्ड को लिंक कराने के लिए फार्म में जो बदलाव किए गए हैं, वह जल्द ही लोगों को उपलब्ध होंगे.