Mutual Fund के लिए नॉमिनेशन फाइल करना हुआ जरूरी, जानें क्या करें नए और पुराने निवेशक

डीमैट के बाद सेबी ने अब म्यूचुअल फंड्स के लिए भी नॉमिनेशन की व्यवस्था को जरूरी करने का फैसला किया है. सेबी की तरफ से जारी एक सर्कुलर के मुताबिक 1 अगस्त 2022 से म्युचुअल फंड्स के जितने भी नए निवेशक जुड़ेंगे, उनके लिए नॉमिनेशन फॉर्म या आप्ट आउट डेक्लेरेशन फॉर्म का विकल्प देना होगा. अगर कोई किसी को नॉमिनी न बनाना चाहे तो उसका भी विकल्प होगा. अगर कोई फिजिकल फॉर्म के जरिए अप्लाई करेगा तो दस्तखत जरूरी होगा. जबकि ऑनलाइन खरीदने वालों के लिए ई-साइन का विकल्प देना होगा.

Updated on: June 20, 2022, 08.38 AM IST,