PAN-Aadhaar Link: पैन जोड़ो नहीं तो कटेगा Double TDS! Income Tax का अल्टीमेटम

PAN-Aadhaar Linking: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (I-T department) ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर लिखा, ‘‘ऊंची दर पर टैक्स कटौती (TDS) से बचने के लिए 31 मई 2024 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़े लें.
Updated on: May 29, 2024, 04.24 PM IST,