Go First को बड़ी राहत, NCLAT ने बरकरार रखा दिवालिया याचिका स्वीकार करने का फैसला
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम Updated: Mon, May 22, 2023 10:23 PM IST
कर्ज में डूबी एयरलाइन गो फर्स्ट (Go First) को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल (NCLAT) से राहत मिली है. अपीलेट ट्राइब्यूनल (NCLAT) ने गो फर्स्ट की दिवालिया याचिका को स्वीकार करने के NCLT के फैसले को बरकरार रखा है. लेसर्स ने तर्क दिया कि उन्होंने NCLT का मोरोटोरियम वाला आदेश आने से पहले अपने विमानों की लीज खत्म कर दी थी। हालांकि अब वे ट्राइब्यूनल के आदेश के कारण विमान का कब्जा प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं.