केरल हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है जिसमें बैंक को ये आदेश दिया गया कि अब कोई भी बच्चा जो विदेश पढ़ना चाहेगा उसके खराब सिबिल स्कोर पर भी बैंक उसे एजुकेशन लोन देने से मना नहीं कर सकता है