Mutual Fund निवेशकों के लिए बड़ी खबर: मार्केट लिंक्स डिबेंचर पर नहीं मिलेगा LTCG बेनेफिट, 1 अप्रैल से होगा ये बड़ा बदलाव
फाइनेंस बिल 2023 में डेट म्यूचु्अल फंड्स निवेशकों को बड़ा झटका दिया गया है. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) पर टैक्स में मिल रही छूट को हटा दिया गया है. बदले हुए नियम केवल वैसे डेट म्यूचुअल फंड्स पर लागू होंगे, जिसमें इक्विटी निवेश अधिकतम 35 फीसदी हो या इससे कम हो. सदन से पास होते ही यह कानून का रूप ले लेगा. नए नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे. इससे जुड़े हर सवाल के लिए देखिए ये वीडियो.