कल से बदल जाएंगे डेबिट-क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग के नियम
1 अक्टूबर से डेबिट और क्रेडिट कार्ड के ऑनलाइन पेमेंट के नियम बदल जाएंगे. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इस साल 30 सितंबर तक ऑनलाइन, पॉइंट-ऑफ-सेल और इन-ऐप लेनदेन में उपयोग किए जाने वाले सभी क्रेडिट और डेबिट कार्ड डेटा को टोकन के साथ बदलना अनिवार्य कर दिया है. RBI के अनुसार, टोकेनाइजेशन सिस्टम में अभी किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किसी तरह की डेबिट या क्रेडिट कार्ड की डिटेल सेव करने की जरूरत नहीं होगी. क्या है ये कार्ड टोकेनाइजेशन? कार्ड टोकन के लिए क्या करें? टोकनाइजेशन नहीं करने का क्या है नुकसान? जानिए पूरी डिटेल्स नूपर से.