सावधान! गारंटीड स्कीम का लालच पड़ेगा भारी, फंस जाएगा पैसा; समझ लें क्या है पूरा मामला
निवेशकों के लिए गारंटीड स्कीम को लेकर बड़ा अपडेट है. अगर किसी ने ब्रोकर की गारंटीड रिटर्न स्कीम में पैसे लगाएं हैं और आगे जाकर पैसा फंस गया तो एक्सचेंज से हर्जाना नहीं मिलेगा. भले ही कोई सौदा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर ही क्यों न हुआ हो. Securities Appellate Tribunal (SAT) ने एक मामले में फैसला देते हुए कहा कि गारंटी रिटर्न देना सेबी, एक्सचेंज नियमों के खिलाफ है. क्लाइंट को गारंटीड रिटर्न स्कीम पर एक्सचेंज से राहत नहीं मिली है.