Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट से अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उनकी आवाज, नाम, लॉटरी, फर्जी वीडियो, पोस्टर और चेहरे से जुड़े चीज के इस्तेमाल पर फिलहाल रोक लगा दिया है. अमिताभ बच्चन ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी. जिसमें कहा गया था कि उनकी अनुमति के बिना आवाज, नाम और चेहरे से जुड़ी किसी भी चीज (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी) के उपयोग पर रोक लगाई जाए.

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एक्टर ने छवि खराब को लेकर जताई चिंता 

अमिताभ बच्चन ने अपने नाम, आवाज, चेहरे से जुड़ी किसी भी चीज (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी) के उपयोग पर रोक लगाने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) का रुख किया था. जिसमें उन्होंने अपनी छवि खराब होने की चिंता जताई थी. याचिका दायर होने के बाद जाने-माने वकील हरीश साल्वे ने न्यायमूर्ति नवीन चावला के समक्ष अमिताभ बच्चन की तरफ से अपना पक्ष रखा, तमाम दलीलों को सुनने और समझने के बाद कोर्ट ने अमिताभ बच्चन के पक्ष में अपना फैसला सुनाया. कोर्ट  अपने फैसले में बताया कि अमिताभ बच्चन की अनुमति के बिना  उनकी तस्वीर और आवाज का उपयोग नहीं किया  जा सकता है. 

क्या था मामला

कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ कंपनियां किसी बड़े एक्टर का नाम और आवाज का इस्तेमाल करती उनके परमिशन के बिना करती हैं.  इसके साथ ही अमिताभ बच्चन के नाम पर फेक लॉटरी भी निकाली गई थी.  उस लॉटरी पर अमिताभ की फोटो भी होती है. जो कि बिल्कुल गलत है.अमिताभ चाहते हैं कि उनकी परमिशन के बिना किसी भी ऐड में उनका नाम और आवाज का इस्तेमाल नहीं किया जाए. जो भी कंपनियां एक्टर के नाम का इस्तेमाल कर रही हैं उनको भी अभी से इजाजत लेनी होगी.