Varanasi Ganga Aarti New Rules: वाराणसी में Ganga Aarti को लेकर नया फैसला हुआ है. अब विभिन्न घाटों पर ‘गंगा आरती’ कराने वाले सामाजिक संगठन और यहां तक सामान्य नागरिकों को भी वाराणसी नगर निगम (VMC) में रजिस्‍ट्रेशन कराना होगा. जिला प्रशासन द्वारा रिवरफ्रंट पर अतिक्रमण की जांच करने का फैसला लिया गया है, जो एक सार्वजनिक संपत्ति है. नगर निगम के अधिकारियों को भी ‘गंगा आरती’ के रिकॉर्ड तैयार करने के लिए कहा गया है.

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Varanasi Ganga Aarti New Rules: हमारी सहयोगी साइट India.com की खबर के मुताबिक DM कौशल राज शर्मा ने नगर निगम के अधिकारियों से गंगा आरती के रिकॉर्ड तैयार करने और पंजीकरण प्रक्रिया को मार्च अंत तक पूरा करने को कहा है. इसके बाद, वीएमसी के पंजीकरण और बिना इजाजत घाटों पर ऐसी किसी भी गतिविधि की इजाजत नहीं दी जाएगी.

Varanasi Ganga Aarti New Rules: DM ने वीएमसी को लिखे पत्र में कहा कि रिवरफ्रंट राज्य सरकार के स्वामित्व वाली एक सार्वजनिक संपत्ति है और वाराणसी नगर निगम द्वारा इसकी देखभाल की जाती है. उन्होंने कहा कि यह देखा गया है कि काफी बार गंगा आरती को लेकर कुछ लोग विवाद करते हैं. नगर निगम को घाटों पर गंगा आरती के आयोजन के लिए एक विशिष्ट नियम तैयार करना चाहिए. 

Varanasi Ganga Aarti New Rules: वीएमसी को जगह के आवंटन के साथ आरती आयोजकों को पंजीकृत करना चाहिए, जिसे हर साल रीनिवल किया जाना चाहिए. इसके अलावा, यह भी होना चाहिए कि VMC की इजाजत के बिना किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा कोई आरती का आयोजन न कर पाए.

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