'बेकार' हुए ऐसे Aadhaar कार्ड, अब नहीं आएंगे काम, UIDAI ने जारी की चेतावनी
UIDAI ने उपभोक्ताओं के लेमिनेट आधार या फिर प्लास्टिक स्मार्ट कार्ड/PVC कार्ड को अमान्य करार दिया है.
आधार कार्ड को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. आधार जारी करने वाली अथॉरिटी UIDAI ने एक चेतावनी जारी की है. UIDAI ने उपभोक्ताओं के लेमिनेट आधार या फिर प्लास्टिक स्मार्ट कार्ड/PVC कार्ड को अमान्य करार दिया है. UIDAI ने ट्वीट कर चेतावनी जारी की है कि प्लास्टिक आधार या आधार स्मार्ट कार्ड/PVC कार्ड वैलिड नहीं है. UIDAI का कहना है कि आपके पास प्लास्टिक का आधार कार्ड है तो यह कार्ड अब 'बेकार' हो जाएगा.
क्यों बंद किए गए प्लास्टिक आधार कार्ड?
UIDAI ने कुछ समय पहले सभी उपभोक्ताओं के लिए जारी अलर्ट में कहा था कि अगर आपने भी अपने आधार (Aadhaar) कार्ड पर प्लास्टिक का लेमिनेशन कराया है या आपके पास प्लास्टिक का आधार कार्ड है तो यह कार्ड काम करना बंद कर सकता है. दरअसल, प्लास्टिक आधार की अनऑथराइज्ड प्रिन्टिंग के चलते QR कोड डिस्फंक्शनल हो जाता है. साथ ही इससे निजी जानकारी चोरी होने का खतरा है. आपकी पर्सनल डिटेल्स को बिना आपकी अनुमति के शेयर किया जा सकता है.
चुकाने पड़ते हैं ज्यादा पैसे
UIDAI का कहना है कि प्लास्टिक या PVC शीट पर आधार की प्रिन्टिंग के लिए 50 रुपए से लेकर 300 रुपए तक वसूले जा रहे हैं, जो पूरी तरह अनावश्यक है. UIDAI ने लोगों से इस तरह की दुकानों या लोगों से बचने की और उनके झांसे में न आने की सलाह दी है. प्राधिकरण ने कहा है कि प्लास्टिक या पीवीसी आधार स्मार्ट कार्ड का आमतौर पर क्यूआर कोड के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.
ये आधार भी है वैलिड
UIDAI ने अपने बयान में इस बात पर भी जोर दिया है कि ओरिजनल आधार के अलावा एक साधारण पेपर पर डाउनलोड किया हुआ आधार और एमआधार पूरी तरह से वैलिड हैं. इसलिए आपको स्मार्ट आधार के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है. यहां तक कि आपको कलर्ड प्रिन्ट की भी जरूरत नहीं है. साथ ही आपको अलग से आधार कार्ड के लैमिनेशन या प्लास्टिक आधार कार्ड की जरूरत नहीं है. अगर आपका आधार खो गया है तो आप इसे मुफ्त में https://eaadhaar.uidai.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं.
प्लास्टिक कार्ड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं
यूआईडीएआई ने कहा, 'स्मार्ट या प्लास्टिक आधार कार्ड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है.' यही नहीं उन्होंने लोगों को हिदायत देते हुए कहा कि किसी भी गैर-अधिकृत व्यक्ति से आधार नंबर साझा नहीं करना चाहिए. यूआईडीएआई ने आधार कार्ड की डिटेल जुटाने वाली अनाधिकृत एजेंसियों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि आधार कार्ड की जानकारी हासिल करना या फिर उनकी अनाधिकृत प्रिंटिंग करना दंडनीय अपराध है. ऐसा करने पर कानून के तहत कैद भी हो सकती है.