प्रमुख ट्रैवल एजेंसी Thomas Cook और Red Apple Travel नाम की ट्रैवल एजेंसी को एक मामले में कंज्यूमर डिज्प्यूट रीड्रेसल फोरम से 50 लाख का मुआवजा देने का आदेश मिला है. कंपनी के एक क्लाइंट ने इनके खिलाफ केस किया था, मामला लगभग चार साल पुराना है, जिसमें क्लाइंट की बीवी और बेटे की मौत हो गई थी. थॉमस कुक और रेट ऐपल ट्रैवल एजेंसी को क्लाइंट दिल्ली के योगेश सैगल को तीन महीने के भीतर 50 लाख का मुआवजा देना है, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें 60 लाख का मुआवजा देना पड़ेगा.

क्या है मामला?

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दिसंबर 2019 में पूर्व पत्रकार कनुप्रिया सैगल का श्रीलंका के कोलंबो में एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी. इस हादसे में उनके पिता गंगा प्रसाद विमल और उनके बेटे श्रेय सैगल की भी जान चली गई थी. हादसा उनकी वैन के एक कंटेनर ट्रक से टकरा जाने की वजह से हुआ था. वैन के ड्राइवर की भी इस हादसे में मौत हो गई थी. पति योगेश सैगल और उनकी बेटी ऐश्वर्या सैगल को गंभीर चोटें आई थीं.

फोरम ने ट्रैवल एजेंसी को ठहराया जिम्मेदार

लगभग चार साल पुराने मामले में Consumer Disputes Redressal Forum की ओर से 16 अगस्त को फैसला आया है. फोरम ने अपने फैसले में कहा कि "अभियुक्त पक्ष (Thomas Cook और Red Apple Travel) की ओर से लापरवाही/कमी का मामला बनता है क्योंकि उनकी ओर से नियुक्त किए गए ड्राइवर की लापरवाही से ये हादसा हुआ. और वो ये कहकर जिम्मेदारी से हाथ साफ नहीं कर सकते कि उनकी ओर से बस जगह की बुकिंग की गई थी." 

फोरम ने कहा है कि सैगल परिवार को तीन महीने के भीतर 50 लाख का मुआवजा दिया जाए और अगर एजेंसियां ऐसा करने में सफल नहीं होती हैं, तो उन्हें अतिरिक्त 10 लाख भरने होंगे.

योगेश सैगल ने अपनी शिकायत में बताया कि वो हादसे में इतनी गंभीर चोटों के शिकार हुए थे कि वो अपनी पत्नी और बेटे के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो पाए थे, उनकी बेटी अभी भी इस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाई है.

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