West Bengal Firecracker Ban: कोरोना महामारी के बीच वायु प्रदूषण को काबू में रखने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने इस साल काली पूजा, दिवाली और अन्य त्योहारों के दौरान पटाखों पर बैन लगा दिया था. Supreme Court ने सोमवार को हाईकोर्ट के इस फैसले को रद्द कर दिया.

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जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस अजय रस्तोगी की स्पेशल बेंच ने पश्चिम बंगाल सरकार (West Bengal government on firecrackers Ban) से यह सुनिश्चित करने की संभावना तलाशने को कहा कि राज्य में प्रतिबंधित पटाखों और उससे संबंधित वस्तुओं का आयात ही न किया जाए.

 

29 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने सुनाया था फैसला

दिवाली के अवकाश के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच कलकत्ता हाईकोर्ट के एक फैसले पर सुनवाई करने के लिए इकट्ठा हुई थी. कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा 29 अक्टूबर को बंगाल में सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री, इस्तेमाल और खरीद पर प्रतिबंध लगाया गया था.

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क्या था हाईकोर्ट का फैसला

कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि काली पूजा, दिवाली समारोह के साथ-साथ छठ पूजा, जगधात्री पूजा, गुरु नानक के जन्मदिन और क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या के समारोहों के दौरान किसी भी प्रकार के पटाखों को फोड़ना नहीं है. 

हाईकोर्ट ने कहा था कि इस अवसर पर केवल मोम या तेल के दीयों का उपयोग किया जा सकता है.