सुप्रीम कोर्ट ने दिया आम्रपाली के सीएमडी और दो निदेशक को गिरफ्तार करने का आदेश
आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए आम्रपाली के सीएमडी अनिल शर्मा और दो अन्य डॉयरेक्टर्स को क्रिमिनल केस में गिरफ्तार करने का आदेश दिया.
आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए आम्रपाली के सीएमडी अनिल शर्मा और दो अन्य डॉयरेक्टर्स को क्रिमिनल केस में गिरफ्तार करने का आदेश दिया. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अनिल शर्मा की निजी संपत्ति को कब्जे में लेने का आदेश दिया है, जिसमें साउथ दिल्ली स्थित उनका बंगला भी शामिल है. कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि आम्रपाली के दो अन्य निदेशकों की संपत्ति को भी कब्जे में लिया जाए.
जस्टिस अरूण मिश्र और जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने ये आदेश दिया. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के फाइव स्टार होटल, लग्जरी कारें, मॉल, FMCG कंपनी, फैक्टरी कॉरपोरेट ऑफिस और होमबॉयर्स के पैसे से खरीदी गई अन्य संपत्तियों को अटैच करने के निर्देश दिए थे. सुप्रीम कोर्ट ने ऋण वसूली ट्रिब्यूनल को आम्रपाली की संपत्ति बेचने के निर्देश दिए थे. कोर्ट ने आम्रपाली के सीएमडी और निदेशकों को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों न उनके खिलाफ आपराधिक केस शुरू किए जाएं. कोर्ट ने अपने ताजा आदेश में कहा है कि आम्रपाली ग्रुप के सीएमडी अनिल शर्मा और दो अन्य निदेशकों को उनके खिलाफ दायर की गई क्रिमिनल कम्प्लेंट में गिरफ्तार किया जाए.
46 कंपनियों के दस्तावेज़ों का रिकॉर्ड तैयार करने के निर्देश
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि तीनों निदेशक पुलिस निगरानी मे रहकर अपने ग्रुप की 46 कंपनियों के दस्तावेज़ों की लिस्ट तैयार करके फॉरेंसिक आडिटर्स को सौंपेंगे. तीनों निदेशक रोज़ सुबह 8 से शाम 6 बजे तक दस्तावेज़ों की लिस्ट तैयार करवाएंगे. इसके बाद पुलिस निगरानी में नोएडा के सेक्टर-62 स्थित होटल में रहेंगे. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने तीनों निदेशकों को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था. तीनों निदेशकों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार फॉरेंसिक ऑडिट के लिए अपने प्रोजेक्टों से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध न कराने का आरोप है. मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह के निदेशकों समेत कुछ अन्य अधिकारियों को कोर्ट की अवमानना का नोटिस भी भेजा था.
तीन दिनों तक नोएडा व दिल्ली पुलिस की हिरासत में रहने के दौरान फॉरेंसिक ऑडिट संबंधी सभी दस्तावेज एकत्र नहीं हो सके थे. पुलिस ने तीनों निदेशकों को कोर्ट में पेश कर संबंधित दस्तावेज एकत्र करने के लिए और समय मांगा था.इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तीनों निदेशकों को फिर से 15 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था. आम्रपाली समूह को फॉरेंसिक ऑडिट के लिए अपनी 46 कंपनियों के दस्तावेज ऑडिटर को उपलब्ध कराने हैं.