28 अगस्त तक बढ़ाई गई Supertech ट्विन टावर को गिराने की डेडलाइन, डिमोलिशन एजेंसी ने SC में कही ये बात
एडिफिस इंजीनियरिंग ने कोर्ट से कहा कि टेस्ट ब्लास्ट से पता चला है कि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत है. इसके बाद 22 मई की तय तारीख को तीन महीने आगे बढ़ाकर 28 अगस्त करने का अनुरोध किया.
सुप्रीम कोर्ट ने इसे ढहाने की समय सीमा 28 अगस्त तक बढ़ा दी है. (फाइल फोटो)
सुप्रीम कोर्ट ने इसे ढहाने की समय सीमा 28 अगस्त तक बढ़ा दी है. (फाइल फोटो)
Supertech twin tower demolition: नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर को गिराने की डेडलाइन बढ़ा दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने इसे ढहाने की समय सीमा 28 अगस्त तक बढ़ा दी है. दरअसल डिमोलिशन एजेंसी एडिफिस इंजीनियरिंग ने सुप्रीम कोर्ट से 22 मई की डेडलाइन को तीन महीने के लिए बढ़ाने की मांग की थी. एडिफिस इंजीनियरिंग ने कोर्ट से कहा कि टेस्ट ब्लास्ट से पता चला है कि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत है. नियमों का उल्लंघन कर बनाए गए ट्विन टावर को अवैध निर्माण करार दिया गया है. जस्टिस डी. वाई. चन्द्रचूड़ और जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा की पीठ ने अंतरिम समाधान पेशेवर (Interim Resolution Professional) द्वारा दायर अर्जी के आधार पर आदेश पारित किया है.
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तीन महीने के लिए बढ़ी डेडलाइन
आईआरपी ने ट्विन टावर गिराने का ठेका लेने वाली एडिफिस इंजीनियरिंग ने इस काम के लिए और समय मांगा. इसके बाद 22 मई की तय तारीख को तीन महीने आगे बढ़ाकर 28 अगस्त करने का अनुरोध किया था. सुपरटेक के IRP की ओर से पेश वकील ने कहा कि एडिफिस इंजीनियरिंग द्वारा किए गए टेस्टिंग ब्लास्ट में पता चला है कि ट्विन टावर अनुमान के मुकाबले ज्यादा मजबूत है.
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एमिकस क्यूरी एडवोकेट गौरव अग्रवाल ने भी एप्लीकेशन का सपोर्ट किया. उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत द्वारा इस पूरी कार्यवाही की निगरानी करने के लिए तय एजेंसी CBRI (केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की) ने भी डेडलाइन बढ़ाने का सपोर्ट किया है.
05:45 PM IST